भोपाल में 91 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR , जानें क्यों हुई कार्रवाई

भोपाल पुलिस ने त्योहारों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने निर्धारित डेसिबल से ज्यादा डीजे बजाने और वाहन के मॉडल में छेड़छाड़ को लेकर केस दर्ज किया है।

Advertisment
author-image
Vikram Jain
New Update
MP Bhopal Police registers FIR against 91 DJ operators
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

BHOPAL. मध्य प्रदेश में दशहरा और नवरात्रि में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जारी गाईड लाइन और नियमों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के खिलाफ के एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन के अनुसार डीजे संचालन को लेकर निर्देश दिए थे।

तेज आवाज में बजाया डीजे, 91 संचालकों पर केस

पुलिस के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पुलिस ने ज्यादा डेसिबल में डीजे साउंड बजाने और वाहन मॉडल से छेड़छाड़ कर डीजे वाहन में बदलने को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने त्यौहारों के दौरान डीजे संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई थी कि डीजे का संचालन समय-सीमा और निर्धारित डेसिबल में ही करें। जिसको लेकर पुलिस सतत निगरानी रखकर रही थी, इसको लेकर फोटोग्राफी एवं वीडियो ग्राफी कराई गई। इसके बाद 91 डीजे चिन्हित कर कार्रवाई की गई।

नियम और कानूनों का किया उल्लंघन

पुलिस की समझाइश के बावजूद डीजे संचालक नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाते रहे, इस दौरान पुलिस द्वारा सख्त निगरानी की गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद भी कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। कुछ डीजे संचालकों ने अपने वाहनों के मूल स्वरूप को बदलकर उसे डीजे वाहन में परिवर्तित किया। जिसके चलते ऐसे संचालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई।

पुलिस प्रशासन ने ली थी डीजे संचालकों की बैठक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देशों के पालन और मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की पुलिस अधिकारियों ने बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ध्वनि संबंधित दिशा निर्देशों दिए गए थे। साथ ही डीजे संचालकों को समझाईश दी गई थी कि त्योहारों के समय निर्धारित समय और डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे। साथ ही पुलिस ने अपने- अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों से बाउंड ओव्हर की कार्रवाई की गई थी। त्योहारों के दौरान भी समझाईश दी जा रही थी।

डीजे का कानफोड़ू शोर नुकसानदायक

डीजे के कानफोड़ू शोर से बुजुर्ग, बीमार और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज आवाज के कारण पुलिस को भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में सभी डीजे को जब्त किया जाएगा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इस खबर से संबंधित सामान्य प्रश्न

FAQ

कौन से नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई?
डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइनों और ध्वनि संबंधित नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें तेज आवाज में डीजे बजाना शामिल है।
कितने डीजे संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है?
भोपाल पुलिस ने कुल 91 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
कौन-कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई?
डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने डीजे संचालकों को त्यौहारों के दौरान निर्धारित समय और डेसिबल में डीजे बजाने की समझाईश दी थी।
भविष्य में क्या कार्रवाई की जाएगी?
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, और नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे को जब्त किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट MP News एमपी न्यूज Bhopal News भोपाल न्यूज मध्य प्रदेश नवरात्रि Bhopal Police भोपाल पुलिस पुलिस ने बंद कराया डीजे एफआईआर दर्ज नियमों का उल्लंघन दशहरा