सीबीआई जांच में अनसूटेबल मिले 66 नर्सिंग कॉलेज, क्लोज डाउन के आदेश

मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने  66 कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी है। यह आदेश मप्र हाईकोर्ट के रिट पिटीशन 1080/2022 में 13 फरवरी 2024 को दिए गए फैसले के तारतम्य में दिए गए हैं। 

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Pratibha ranaa
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संजय गुप्ता@ INDORE.

मप्र में सीबीआई (CBI) अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर नर्सिंग कॉलेजों का मान्यता देने के मामले मप्र शासन ने दूसरी एक्शन शुरू की है। सीबीआई की इसी विवादित जांच में अनसूटेबल बताए गए 66 नर्सिंग कॉलेज को क्लोज डाउन करने के आदेश मप्र शासन ने दिए हैं। इस मामले में सभी संबंधित जिला कलेक्टर को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण कुमार पिथोड़े ने सूची भेजकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

काउंसिल ने कर दी मान्यता निरस्त

मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने इन सभी 66 कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी है। यह आदेश मप्र हाईकोर्ट के रिट पिटीशन 1080/2022 में 13 फरवरी 2024 को दिए गए फैसले के तारतम्य में दिए गए हैं। 

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आयुक्त के आदेश में यह लिखा है

आयुक्त पिथोड़े ने जिला कलेक्टर को भेजे पत्र में काउंसिल और मप्र हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जिले में स्थित संस्थाओं को इस प्रकार से क्लोज डाउन किया जाना है कि हाईखोर्ट के आदेश 11 मार्च 2024 के पालन में अनसूटेबल कॉलेज के छात्र परीक्षा में भी भागीदारी कर सकें। 

31 जिलों के 66 कॉलेज है लिस्ट में

मप्र शासन द्वारा भेजी गई लिस्ट में मप्र के 31 जिलों के कुल 66 नर्सिंग कॉलेज शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा बैतूल के आठ कॉलेज तो वहीं भोपाल के 6 और इंदौर के 5 कॉलेज है। इंदौर के पांचों कॉलेज पर सोमवार को ही कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए क्लोज डाउन किया है। इसमें देवी अहिल्या नर्सिंग क़ॉलेज, ऋतुंजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, जगदगुरू दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग और राय एकेडमी नर्सिंग कॉलेज शामिल है।

नर्सिंग घोटाले में लिप्त कॉलेजों पर अभी फैसला नहीं

उधर नर्सिंग घोटाले और रिश्वत कांड में उलझे कॉलेजों को लेकर मप्र शासन से कोई आदेश नहीं हुए हैं। यह वह कॉलेज है जो सीबीआई की जांच में सूटेबल बताए गए थे। इस कांड में इंदौर के तीन कॉलेज सहित कई कॉलेज शामिल है।

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