मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गौ-वंश की रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब गौ-तस्करी के आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
कड़े प्रावधान लागू
नए कानून के तहत, गौ-तस्करी में शामिल वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। यह अधिनियम विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया था। इसमें राज्यपाल की परमिशन मिलन के बाद लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री का सख्त रुख
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि गौ-वंश की अवैध तस्करी और गोवध के इरादे से परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस कदम से वाहनों की जब्ती और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जिससे अदालत से छूटने की संभावना भी कम होगी।
यह कदम गौ-वंश की सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में गौ-तस्करी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून ?
मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 एक कानूनी संशोधन है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने गौ-वंश की सुरक्षा और गोवध को रोकने के उद्देश्य से पारित किया है। इस अधिनियम के तहत, गौ-तस्करी और गौवंश के अवैध वध से संबंधित अपराधों के लिए सख्त सजा और प्रावधान लागू किए गए हैं।
अधिनियम के मुख्य प्रावधान
- सजा का प्रावधान: इस संशोधित अधिनियम के तहत, गौ-तस्करी और गौवंश वध के आरोपियों को अब 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
- वाहनों की जब्ती: गौ-तस्करी में शामिल वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें राजसात किया जा सकता है। इसका मतलब है कि तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन अब कानूनी प्रक्रिया के तहत राज्य के अधीन कर दिए जाएंगे।
- सख्त कार्रवाई: इस अधिनियम के तहत पकड़े गए आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अदालत में भी आरोपियों को छूटने का मौका न मिले।
- गौ-वंश की रक्षा: अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में गौ-वंश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि गौ-तस्करी और गौवंश वध पर रोक लगाई जा सके।
लागू करने का उद्देश्य
मध्य प्रदेश में गौ-वंश की रक्षा को सुनिश्चित करने और गौ-तस्करी को रोकने के लिए इस संशोधन को लागू किया गया है। सरकार ने इसे राज्य में बढ़ते गौ-तस्करी के मामलों को नियंत्रित करने और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारित किया है।
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