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MP Minimum Wage Worker : मध्य प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) भी कर्मियों को मिलेगी। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह संडे की छुट्टी भी मिलेगी। इस फैसले से एमपी के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसकी जानकारी लेबर कमिश्नर द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
4 कैटगरी के श्रमिकों का बढ़ा वेतन
चारों श्रेणियों के श्रमिकों के दैनिक वेतन में 466 रुपए से 633 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Index) है। श्रम विभाग द्वारा हर साल दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन किया जाता है। बता दें श्रम आयुक्त द्वारा साल में दो बार, अप्रैल और अक्टूबर में, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। इस वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) है।
किस कैटगरी में कितना बढ़ी सैलरी
श्रेणी | पुराना वेतन (₹) | नया वेतन (₹) |
---|---|---|
अकुशल श्रमिक | 368.27 | 466.35 |
अर्द्धकुशल श्रमिक | 406.58 | 505.00 |
कुशल श्रमिक | 472.85 | 571.00 |
उच्च कुशल श्रमिक | 535.35 | 633.00 |
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडेय ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई है। इसके अनुसार अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12 हजार 125 रुपए होगा। अर्धकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13 हजार 121 रुपए होगा। कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14 हजार 844 रुपए होगा। उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16 हजार 469 रुपए होगा।
ट्रेड यूनियनों की मांग
राज्य के प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं ने पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Index) की जगह नए इंडेक्स के आधार पर वेतन निर्धारण की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अप्रैल में वेतन वृद्धि की गई थी, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था। बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद अक्टूबर 2025 में एक और संशोधन संभव है, जिससे कर्मचारियों को और राहत मिल सकती है।
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