MP ESB Controversy : कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की कार्यशैली लगातार विवादित रही है। अब ताजा मामला साल 2022 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Recruitment Exam) के साथ ही सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के पद का आया है। इसमें चयन होने और पद रिक्त होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने पर अभ्यर्थी ने जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) में याचिका लगाई, जिस पर अब मप्र शासन, ईएसबी को नोटिस जारी हुए हैं।
यह है मामला
पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी के भी 90 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके लिए ईएसबी ने फार्म आवेदन के समय पूछा था कि योग्यता डिग्री है या नहीं हां या ना में इसमें क्लिक करना था। युवाओं ने नगर नियोजन व मानक डिग्री नहीं होने के बाद भी हां भर दिया। रिजल्ट के बाद जब मान्य डिग्री नहीं होने के बाद भी यह अपात्र चयनित हुए तो फिर दस्तावेज सत्यापन में यह सभी बाहर हो गए। इसके चलते पद रिक्त रह गए। इनकी जगह योग्य उम्मीदवार जो वेटिंग में थे उन्हें ज्वाइनिंग दी जाना थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह पात्र युवा भी अटक गए। अब इस मामले में एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर हुई और इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग, शासन और ईएसबी से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट आर्डर
इंदौर में 17 में से 16 पद रिक्त
उम्मीदवार ने सूचना के अधिकार में प्रमुख शहरों में रिक्त पदों की जानकारी भी ली है। इसमें इंदौर नगर निगम ने बताया कि कुल मान्य 17 पदों में से केवल 1 पद पर ही अधिकारी है बाकि 16 पद रिकत् है। भोपाल में 19 में से 14 पद, जबलपुर में 14 में 10 पद और ग्वालियर में 16 में से 12 पद रिक्त है। यानी पात्र युवाओं को भर्ती दी जा सकती है लेकिन विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई प्रक्रिया ही नहीं की है।
सूचना के अधिकार में मिली रिक्त पदों की जानकारी
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