MP में फायर टैक्स और एग्जिट प्लान अनिवार्य करने की तैयारी में सरकार
Pawan Modiya | Jun 04, 2026, 23:52 IST
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दिल्ली के होटल अग्निकांड में 21 मौतों के बाद मध्यप्रदेश सरकार हरकत में आई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MP फायर फाइटिंग एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल 2026 की समीक्षा की। अब इसे केंद्र के मॉडल एक्ट के अनुसार बनाया जाएगा। इमारतों में एग्जिट प्लान अनिवार्य होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर होटल में आग से 21 लोग मारे गए।
- इस हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार अलर्ट हो गई।
- मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MP फायर बिल 2026 की विस्तृत समीक्षा की।
- बिल को केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट (Model Act) के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए गए।
- इमारतों में एग्जिट प्लान लगाना और फायर टैक्स लगाने पर भी चर्चा हुई।
दिल्ली की आग और MP की सीख
दिल्ली की इस त्रासदी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने अपने फायर सेफ्टी कानून को कड़ा करने का फैसला किया। साथ ही प्रस्तावित विधेयक को केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के अनुरूप बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई।
विजयवर्गीय की अहम बैठक
बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में सुझाए गए सभी संशोधनों को शामिल कर दोनों विधेयकों के संशोधित मसौदे अगले सप्ताह दोबारा पेश किए जाएं।
क्यों जरूरी है मॉडल एक्ट से तालमेल
विजयवर्गीय ने साफ कहा कि मध्यप्रदेश में आने वाले समय में बड़े-बड़े भवन, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और उद्योग स्थापित होंगे। ऐसे में राज्य के पास अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। यह तैयारी किसी भी अप्रिय घटना के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है।
हर इमारत में एग्जिट प्लान अनिवार्य
फायर टैक्स और फायर स्टेशनों की समीक्षा
कॉलोनी एक्ट पर भी हुई चर्चा
अगले हफ्ते आएगा संशोधित मसौदा
बिल में पूरे राज्य के लिए एक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा स्थापित करने, अग्निशमन सेवाओं की संरचना और वर्गीकरण, फायर स्टेशनों की स्थापना, आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया, परिचालन प्रबंधन, कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड और फायर टैक्स लगाने जैसे प्रावधान हैं। हर फायर स्टेशन के लिए एक फायर अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।
जरूरी FAQ
यह मध्यप्रदेश सरकार का प्रस्तावित कानून है जो पूरे राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक एकीकृत और व्यापक ढांचा तैयार करेगा। इसमें फायर स्टेशनों की स्थापना, फायर अधिकारियों की नियुक्ति, आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया, उल्लंघन पर दंड और फायर टैक्स जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसे केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के अनुरूप बनाया जा रहा है ताकि राज्य में एकरूपता और तैयारी सुनिश्चित हो सके।
इमारतों में एग्जिट प्लान क्यों जरूरी है और इसका क्या मतलब होता है?
एग्जिट प्लान यानी आपातकालीन निकास मार्ग का नक्शा, जो किसी भी इमारत में आग या अन्य आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। दिल्ली होटल हादसे में लोग इसी वजह से खिड़कियों से कूदने पर मजबूर हुए क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। MP के प्रस्तावित बिल में सभी इमारतों में इसे अनिवार्य रूप से दर्शाने का प्रावधान है। पाइपलाइन लेआउट भी लगाना जरूरी होगा ताकि आग के दौरान गैस या पानी की लाइनें जल्दी बंद की जा सकें।
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