मध्य प्रदेश में होली पर अब 2 दिन की छुट्टी, सरकार ने जारी किया नया आदेश

मध्य प्रदेश में होली के उपलक्ष्य में दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने 3 और 4 मार्च 2026 को छुट्टी की घोषणा की है।

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Sanjay Dhiman
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Now 2 days holiday on Holi in Madhya Pradesh

Photograph: (the sootr)

BHOPAL. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने होली के पावन पर्व पर छुट्टियों के कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश में होली का त्योहार एक नहीं, बल्कि दो दिनों तक आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा।

क्या है नया सरकारी आदेश?

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने वल्लभ भवन, भोपाल से एक संशोधित अधिसूचना जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, पहले से घोषित 3 मार्च 2026 (मंगलवार) की छुट्टी के साथ-साथ अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी अब पूरे प्रदेश में लगातार दो दिनों तक रंगों का उत्सव मनाया जाएगा।

अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने जारी किए निर्देश

यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार जारी किया गया है। अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में साफ कहा गया है कि 'निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881' के तहत यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अब बैंकों और सरकारी दफ्तरों में भी 4 मार्च को भी अवकाश रहेगा।

जानिए क्यों बदला गया छुट्टियों का पुराना गणित?

दरअसल, सरकार ने 29 दिसंबर 2025 को साल 2026 के लिए छुट्टियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें केवल 3 मार्च को होली की छुट्टी दी गई थी। लेकिन अब जनभावनाओं और त्योहार की महत्ता को देखते हुए सरकार ने अपनी पुरानी अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4 में संशोधन कर दिया है।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दिया आदेश

'निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881' के तहत यह फैसला लिया गया है। कानूनी भाषा में कहें तो धारा 25 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सके। 4 मार्च को बुधवार पड़ रहा है, और अब यह दिन भी सरकारी रिकॉर्ड में 'General Holiday' के तौर पर दर्ज हो गया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने घर जाकर परिवार के साथ होली मनाना चाहते थे।

सियासी गलियारों में चर्चा और जनता की खुशी

राजनीतिक हलकों में इसे सरकार का एक "जनहितैषी" कदम माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुबह से ही यह आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि "अब दो दिन आराम से गुलाल उड़ेगा!"

सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर क्या होगा असर?

  • 3 मार्च (मंगलवार) को पहले से ही छुट्टी तय थी।
  • 4 मार्च (बुधवार) को अब नया अवकाश घोषित हुआ है।
  • शनिवार और रविवार की छुट्टियों को मिला लें तो यह एक 'लॉन्ग वीकेंड' जैसा बन गया है।
  • बैंकों के लेन-देन अब सीधे गुरुवार, 5 मार्च से शुरू होंगे।

प्रशासन ने सभी विभागों को सूचित कर दिया है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाए। भोपाल के वल्लभ भवन से निकला यह पत्र अब पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स और तहसीलदारों तक पहुंच चुका है। 

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