MP High Court bail condition : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक युवक को अनोखी सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी फैजल उर्फ फैजान को सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत तो दे दी गई है, लेकिन उसे हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही उसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय बोलना होगा।
50 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत
रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ Faizan ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे। इस मामले में भोपाल के मिसरोद थाने में 17 मई 2024 को फैजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है।
भारत माता की जय बोलना होगा
जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा वह भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय बोलेगा।
वीडियोग्राफी की जाएगी
जस्टिस डीके पालीवाल ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि आरोपी हर हफ्ते दिए गए निर्देशों का पालन करे। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील सीके मिश्रा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें रहकर वह भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था।
कोर्ट में पेश हुई वीडियो क्लिप
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि अगर आरोपी इस देश में खुश नहीं है तो वह उस देश में जाकर रह सकता है जिसके समर्थन में उसने नारे लगाए थे। आपको बता दें कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद फैजान ने जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके चलते कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इस मामले में एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि आरोपी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था।
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