जबलपुर। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर न्यायाधीश संजीव सचदेवा की नियुक्ति की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। संजीव सचदेवा, जो पहले से ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, 24 मई 2025 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने दायित्व संभालेंगे।
23 मई को रिटायर हो रहे जस्टिस सुरेश कैत
यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के 23 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति सचदेवा की नियुक्ति से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नेतृत्व की जिम्मेदारी सुचारू रूप से जारी रहेगी।
सरकार ने इस नियुक्ति को मंत्रालय के विधि और न्याय विभाग के तहत ‘अपॉइंटमेंट डिविजन’ से जारी किया है। नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस से जारी अधिसूचना में नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी दी गई है।
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जस्टिस संजीव सचदेवा - संक्षिप्त परिचय
जस्टिस संजीव सचदेवा का जन्म 26 नवंबर 1964 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने यहीं अपनी शिक्षा पूरी की और कानून की डिग्री लेकर अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। करियर की शुरुआत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और 1995 में ‘एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड’ की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2011 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया।
इसके बाद 17 अप्रैल 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सचदेवा को 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। हाल ही में उन्होंने स्वेच्छा से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरण का विकल्प चुना था।
भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का संभावित चेहरा
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विधिक विशेषज्ञों के अनुसार, न्यायमूर्ति सचदेवा के सेवानिवृत्ति में अभी एक शेष हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद अब उनके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने की संभावना बन सकती है। ऐसे में उनके फिर से दिल्ली लौटने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।
उनका अब तक का न्यायिक अनुभव और दक्षता उन्हें देश की शीर्ष न्यायपालिका में पदोन्नति के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं।
नए चीफ जस्टिस से कार्यकुशलता और न्याय वितरण में सुधार की उम्मीद
न्यायाधीश संजीव सचदेवा के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यकुशलता और न्याय वितरण में सुधार की उम्मीद है। उनका अनुभव और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है।
इस नियुक्ति के साथ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन में नई ऊर्जा और दिशा मिलने की संभावना है, जो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेगी।
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