हनी ट्रैप पार्ट टू: हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा की भी जमानत याचिका खारिज, इसके पास थी फोटो
Sanjay Gupta | Jun 05, 2026, 22:39 IST
Photograph: (thesootr)
INDORE. मप्र के हनी ट्रैप पार्ट टू में अब लाखन चौधरी के बाद हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। शासन ने कहा कि मामला गंभीर है और संगठित अपराध का है।
मप्र के हनी ट्रैप पार्ट टू में सात आरोपी जेल में बंद है। इसमें से लाखन चौधरी की जमानत याचिका पूर्व में ही खारिज हो गई थी। अब इसमें हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा की भी याचिका शुक्रवार 5 जून को खारिज हो गई।
जेल में मिस्ट्री गर्ल रेशू चौधरी के साथ ही हनी ट्रैप पार्ट वन की भी आरोपी श्वेता जैन, लेडी शराब तस्कर अलका दीक्षित, बेटा जयदीप दीक्षित, जितेंद्र पुरोहित भी जेल में बंद है।
दीक्षित द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उस पर आरोप गलत है और इस मामले से इसका कोेई वास्ता नहीं है। फरियादी द्वारा भी उस पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। उसे केवल अलका के साथ संपर्क के चलते शामिल किया गया है।
विभाग के मुखबिरी काम के चलते उसे सभी से संपर्क में रहना होता है। दीक्षित से संपर्क विभागीय काम के चलते ही था। उत्कृष्ट काम के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। आरोपी द्वारा परिवार की देखभाल करने और खुद के बीमार होने की भी दलील दी।
वहीं शासन की ओर से लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने मजबूती से तर्क रखे। साथ ही बताया कि फरियादी हितेंद्र सिंह चौहान की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। इसमें अलका दीक्षित के साथ विनोद शर्मा के संपर्क पाए गए।
शर्मा के पास मोबाइल और फोटो भी जब्त हुए। जांच के दौरान यह संगठित अपराध पाया गया और इसके बाद धाराएं भी बढ़ाई गई है। न्यायाधीश मनीष कुमार लोवंशी द्वारा सभी तर्क सुनने के बाद फैसले में कहा गया कि माला गंभीर है और याचिकाकर्ता विनोद शर्मा की सहआरोपी अलका दीक्षित के साथ अपराध में संलिप्तता पाई गई है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
पुलिस ने फिर कोर्ट में बताया कि इस घनटा में विनोद शर्मा से मोबाइल व फोटो, श्वेता से पांच मोबाइल व फरियादी का फोटो, रेशू से चार मोबाइल, एक स्पाई कैमरा, 32 जीबी एसडी कार्ड, दो पैन ड्राइव व फरियादी की फोटो, लाखन चौधरी से कार व मोबाइल, अलका दीक्षित से सादा अनुबंध जब्त किया गया है।
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जेल में मिस्ट्री गर्ल रेशू चौधरी के साथ ही हनी ट्रैप पार्ट वन की भी आरोपी श्वेता जैन, लेडी शराब तस्कर अलका दीक्षित, बेटा जयदीप दीक्षित, जितेंद्र पुरोहित भी जेल में बंद है।
जिला कोर्ट में यह बोला दीक्षित
विभाग के मुखबिरी काम के चलते उसे सभी से संपर्क में रहना होता है। दीक्षित से संपर्क विभागीय काम के चलते ही था। उत्कृष्ट काम के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। आरोपी द्वारा परिवार की देखभाल करने और खुद के बीमार होने की भी दलील दी।
शासन द्वारा यह दिए गए तर्क
शर्मा के पास मोबाइल और फोटो भी जब्त हुए। जांच के दौरान यह संगठित अपराध पाया गया और इसके बाद धाराएं भी बढ़ाई गई है। न्यायाधीश मनीष कुमार लोवंशी द्वारा सभी तर्क सुनने के बाद फैसले में कहा गया कि माला गंभीर है और याचिकाकर्ता विनोद शर्मा की सहआरोपी अलका दीक्षित के साथ अपराध में संलिप्तता पाई गई है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
आरोपियों के पास से यह सब मिला
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