कमलेश सारड़ा@ Neemuch
मध्य प्रदेश के नीमच में शासकीय जमीन में हेराफेरी के मामले में कलेक्टर ने पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर सिंगोली थाने में पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पटवारी को कलेक्टर के आदेश पर निलंबित किया गया है।
जानें पूरा मामला
दरअसल, नीमच में टीएल बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा (Collector Himanshu Chandra) को शिकायत मिली थी सिंगोली के सर्वे नंबर 70 में पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत द्वारा नवीन खाता सृजित कर अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया को लाभ पहुंचाकर शासकीय जमीन में हेराफेरी कर नया खाता सृजित किया गया था। मामले में गंभीरता जताते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार को सिंगोली में पदस्थ रहे पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर के निर्देश पर केस दर्ज
मामले में जांच के बाद कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ ने सिंगोली पुलिस थाने में पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत और अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और शासकीय भूमि के दुरुपयोग समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
पटवारी को किया निलंबित
कलेक्टर के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी मनासा ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा क्षेत्र में पहली बार अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया द्वारा शासकीय भूमि की रजिस्ट्री भी शून्य कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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