बिजली विभाग की नई संविदा नीति : ऊर्जा विभाग में अब कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को मिलेंगे नियमित जैसे लाभ

मध्‍य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को पहले हर तीन साल में अनुबंध करना होता था, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद एक बार अनुबंध के बाद अब समान संविदा शर्तों पर अब नए सिरे से अनुबंध की जरूरत नहीं होगी।

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Pratibha ranaa
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मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग में संविदा नीति 2023 लागू हो गई है। संविदाकर्मियों का नियमितीकरण होगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग की सभी कंपनियों में इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी है। 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि नई नीति में अब हमारे संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन नियमित पद के समकक्ष मूल वेतन के 100 प्रतिशत होगा, जो पहले 90 प्रतिशत था। प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी। संविदा कर्मचारियों के मामले में हर साल मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की गई है।

भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण  

ऊर्जा विभाग प्रदेश के 64 विभागों में पहला ऐसा विभाग है, जहां नई संविदा नीति लागू की गई है। वहीं ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि नई नीति में अब हमारे संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन नियमित पद के समकक्ष मूल वेतन के 100 प्रतिशत होगा। पहले ये 90 प्रतिशत था। नियमित पद के लिए पहले जो भर्ती की जाती थी उसके लिए जो विज्ञापन दिए जाते थे, उसमें 25 से 40 प्रतिशत संविदा के लिए आरक्षण का प्रावधान था अब वो 50 प्रतिशत हो गया है।

संविदा कर्मचारी को अब मिलेगी ग्रेच्युटी

संविदा कर्मचारियों को पहले हर तीन साल में अनुबंध करना होता था, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद एक बार अनुबंध के बाद अब समान संविदा शर्तों पर अब नए सिरे से अनुबंध की जरूरत नहीं होगी।

वहीं रिटायर्मेंट पर संविदा कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलेगी। संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

pratibha rana

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