मध्यप्रदेश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 169 कॉलेज संचालकों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 169 सूटेबल कॉलेजों के दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। ( MP Nursing College Scam )
169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा होगी जांच
जानकारी के मुताबिक लगभग 24 नर्सिंग कॉलेजों ने हाईकोर्ट के 30 मई को दोबारा सीबीआई जांच वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों द्वारा हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। अब जांच के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
बता दें, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच में घोटाला उजागर होने के बाद अब HC इस मामले में सख्त हो गया है।
रिश्वत लेने वाले 9 आरोपी जेल में
कॉलेज में फर्जीवाड़े की जांच करने वाली सीबीआई की टीम के कुछ अफसर राजधानी में रिश्वत लेते पकड़ाए थे। इन अफसरों ने पैसे लेकर अनसुटेबल कॉलेजों को सूटेबल की कैटेगरी में रख दिया था।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला केस में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रेड मारकर रिश्वत लेने वाले अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें अभी जेल भेज दिया गया है।
सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील कुमार मजोका, अनिल भास्करन, तनवीर खान, राधारमण शर्मा, सचिन जैन, वेद प्रकाश शर्मा, प्रीति तिलकवार, सुमा अनिल भास्करन, जल्पना अधिकारी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी ओम गोस्वामी, रवि भदौरिया और जुगल किशोर शर्मा अभी भी रिमांड पर है।
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