MP नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू सेवा से बर्खास्त
Jitendra Shrivastava | Jun 21, 2024, 21:11 IST
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मध्यप्रदेश रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल भोपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान सुनीता शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं होना जांच में पाया गया और बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया...
मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिलिंग की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। शुक्रवार, 21 जून को गांधी मेडिकल कॉलेज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था और इनके मूल पद स्टॉफ नर्स पर वापसी हुई थी। वर्तमान में स्टाफ नर्स सुनीता शिजू को चिकित्सा कॉलेज दतिया में पदस्थ थीं।
दरअसल, गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ स्टॉफ नर्स सुनीता शिजू को मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का रजिस्ट्रार बना दिया गया था। रजिस्ट्रार के कार्यकाल 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 के दौरान सुनीता शिजू ने नियमों को ताक पर रखते हुए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी। इस मामले में हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद शासन ने सुनीता शिजू को सस्पेंड करते हुए रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया था।
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गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त आरोप पत्र सुनीता शिजू को जारी किया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृत्ति का होने से विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में सुनीता शिजू द्वारा रजिस्ट्रार कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताए गंभीर कदाचरण श्रेणी में पायी गईं। जिसके कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यताएं जारी करने से छात्र-छात्राओं का भविष्य पर संकट आ गया। साथ ही प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई थी।
नियमों को ताक पर रख कॉलेजों को दी मान्यता
दरअसल, गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ स्टॉफ नर्स सुनीता शिजू को मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का रजिस्ट्रार बना दिया गया था। रजिस्ट्रार के कार्यकाल 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 के दौरान सुनीता शिजू ने नियमों को ताक पर रखते हुए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी। इस मामले में हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद शासन ने सुनीता शिजू को सस्पेंड करते हुए रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया था।
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जांच में गंभीर अनियमितता मिली
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त आरोप पत्र सुनीता शिजू को जारी किया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृत्ति का होने से विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में सुनीता शिजू द्वारा रजिस्ट्रार कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताए गंभीर कदाचरण श्रेणी में पायी गईं। जिसके कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यताएं जारी करने से छात्र-छात्राओं का भविष्य पर संकट आ गया। साथ ही प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था की छवि धूमिल हुई थी।
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