कफ सिरप कांड: कोर्ट में पेश होने के बाद क्या बोला कोल्ड्रिफ का मालिक रंगनाथन, लोगों ने कहा- फांसी दे दो

Amresh Kushwaha | Oct 11, 2025, 12:22 IST
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कफ सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान वकीलों ने उसे फांसी देने की मांग की। बता दें कि सिरप से अब तक मध्यप्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है।

जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को 10 अक्टूबर को छिंदवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। यहां उस पर हमला करने की कोशिश की गई। इस दौरान लोगों और वकीलों का गोविंदन पर गुस्सा फूटा। उन्होंने हत्यारे को फांसी दो के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि कफ सिरप की वजह से अब तक मध्यप्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है।



रंगनाथन बोले- मुझे जुर्म ही नहीं पता

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10 दिन की रिमांड पर रंगनाथन

बता दें कि एसआईटी (SIT) ने शुक्रवार सुबह 11 बजे रंगनाथन को नागपुर से परासिया थाने लाया। इसके बाद उन्हें परासिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया।



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कफ सिरप कांड की इस खबर को एक नजर में समझें...

  • गोविंदन रंगनाथन की पेशी: जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को 10 अक्टूबर को छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेश किया गया।
  • कोर्ट में हमले की कोशिश: कोर्ट में पेशी के दौरान गोविंदन के खिलाफ लोगों और वकीलों ने गुस्से का इजहार किया और हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाए।
  • रिमांड पर सौंपा गया: कोर्ट ने गोविंदन रंगनाथन को 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया।
  • रंगनाथन का दावा: कोर्ट में रंगनाथन ने खुद को हार्ट पेशेंट बताया और कहा कि उन्हें अपने जुर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
  • वकीलों का विरोध: परासिया अधिवक्ता संघ ने घोषणा की कि कोई भी वकील आरोपी की पैरवी नहीं करेगा, और बाहरी वकील की पैरवी का भी विरोध किया जाएगा।

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जिले का कोई भी वकील नहीं करेगा पैरवी

इस पूरे मामले में परासिया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार साहू ने भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने साफ कहा कि जिले का कोई भी वकील ऐसे आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। यदि कोई बाहरी वकील उनकी पैरवी करने आता, तो उनका भी विरोध किया जाएगा।



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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

कफ सिरप (Coldrif Cough Syrup) मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।



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