गड़बड़ी मिलने पर रूक सकता है प्रमोशन, पुलिस मुख्यालय ने मांगी तीन साल की ACR रिपोर्ट

Amresh Kushwaha | Jun 30, 2025, 08:01 IST
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मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया को अब एसीआर के आधार पर निर्धारित करेगा। यदि किसी के एसीआर में कोई खराबी रही, तो उसका प्रमोशन अटक सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए नए नियम लागू किए हैं। 2025 में लागू हुई लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रमोशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाए, जिनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) पिछले तीन सालों में सही रही हो।



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एसीआर से जुड़ी समस्याएं

पिछले कुछ वर्षो में, 15 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी। यह पदोन्नति 2021 तक की एसीआर पर आधारित थी। लेकिन अब, नई नियमावली के तहत 2024 तक की एसीआर पर प्रमोशन की प्रक्रिया निर्भर करेगी। इसका मतलब है कि यदि 2021 के बाद से किसी भी पुलिस अधिकारी की एसीआर में कोई कमी आई है, तो उसे पदोन्नति में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है।



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पुलिस मुख्यालय ने मांगी एसीआर रिपोर्ट

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पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी

जैसा कि बताया गया, पीएचक्यू के पास अभी तक यह जानकारी नहीं है कि किस जिले में कितनी एसीआर लंबित हैं। यही कारण है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधाएं आ रही हैं। अधिकारियों से अपेक्षाएँ की जा रही हैं कि वे जल्द से जल्द सभी लंबित रिपोर्ट्स को भेजें, ताकि प्रमोशन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।



प्रमोशन के नियम

नई नियमावली के तहत, अब केवल उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी, जिनकी पिछले तीन सालों की एसीआर अच्छी रही होगी। जो अधिकारी या कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने में असफल रहे हैं या जिनकी एसीआरखराब है, वे प्रमोशन से वंचित रह सकते हैं।



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