MP में सभी विभागों में 31 जुलाई तक करें पदोन्नति, मुख्य सचिव ने दिया आदेश

मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2025 पर मंत्रालय में बैठक हुई। यह बैठक मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में की गई। इसमें 31 जुलाई तक पदोन्नतियों का निर्देश दिया गया। इसके खिलाफ मंत्रालय गेट पर प्रदर्शन हुआ।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (THESOOTR)

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मध्यप्रदेश ( MP ) में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मंत्रालय में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभागों में 31 जुलाई तक पदोन्नतियों (promotions) को सुनिश्चित किया जाएगा।

नियमों के तहत 31 जुलाई तक पदोन्नति

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नतियां हर हाल में 31 जुलाई तक दी जाएं और इसके लिए वरिष्ठता सूची (seniority list) तैयार कर विभागीय पदोन्नति समिति (departmental promotion committee) की बैठकें की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण (reservation) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों में बदलाव किया गया है।

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यह सरकार का अहम फैसला है

सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी मेहनत से काम करें, क्योंकि यह सरकार का अहम फैसला है। इस प्रक्रिया में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने नियमों के बारे में विस्तार से बताया।

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सामान्य वर्ग का विरोध और प्रदर्शन

वहीं, मंत्रालय के मुख्य द्वार पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति नियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (protest) किया गया। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अनारक्षित पदों (unreserved posts) पर आरक्षित वर्ग को अवसर देना विधि विरुद्ध (illegal) है। उनका कहना है कि ऐसा पहले 2002 के पदोन्नति नियमों के कारण हो चुका है, जब अनारक्षित पदों पर भी आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच गए थे।

FAQ- खबर से संबंधित प्रश्न

पदोन्नति नियम 2025 क्या है?
पदोन्नति नियम 2025 (Promotion Rules 2025) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम हैं, जिनके तहत कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। इस नियम के तहत 31 जुलाई तक सभी कर्मचारियों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और विभागीय पदोन्नति समितियां गठित की जाएंगी।
क्या सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह नियम नुकसानदायक है?
सामान्य वर्ग के कर्मचारियों का मानना है कि इस नियम के तहत आरक्षित वर्ग को अनारक्षित पदों पर पदोन्नति दी जाएगी, जो उन्हें अनुचित लगता है। उनका कहना है कि 2002 के नियमों में भी ऐसा हुआ था, जिससे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान हुआ था। हालांकि, सरकार ने इस नियम में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है।
पदोन्नति नियम 2025 के तहत कब तक पदोन्नतियां पूरी हो जाएंगी?
मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई तक सभी कर्मचारियों की पदोन्नतियां पूरी कर दी जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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