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एमपी पुलिस भर्ती 2025 सैलरी और पोस्टिंग: मध्यप्रदेश पुलिस सेवा में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के तहत पुलिस आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए सेलेक्शन एग्जाम 2025 का विज्ञापन जारी किया है। आइए जानते हैं कि भर्ती क्या उम्र होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी और किस जगह पोस्टिंग करवा सकते हैं।
आयु सीमा
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, जबकि अधिकतम सीमा 38 साल साल रखी गई है।
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 38 वर्ष
आरक्षित श्रेणी: सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
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आयुसीमा में छूट
1. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपत्ति के उच्च जाति के पति या पत्नी के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इस विषय में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी।
4. प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट
भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी आयु से पूर्व प्रतिरक्षा सेवा की अवधि घटाने की पात्रता होगी। यह बशर्ते उनकी आयु पात्रता की उच्च सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। भूतपूर्व सैनिक वही होंगे जो रक्षा सेवा में पेंशन प्राप्त करते हों या अशक्त पेंशन प्राप्त कर रहे हों। दुराचार या अक्षमता के कारण सेना से निष्कासित व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं मिलेगा।
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वेतन (Salary)
पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में आरक्षकों के लिए लगभग 19,500 से 62,000 प्रति माह वेतनमान निर्धारित किए गए है। इसके अलावा अतिरिक्त भत्ते: महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) वेतन के अतिरिक्त दिए जाएंगे।
वेतनमान के समय ये फॉर्मूला होगा लागू
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतनमान नियमों मे बदलाव जारी रहेगा। नौकरी लगने के बाद वेतनमान का न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, दितीय वर्ष 80 प्रतिशत और फिर तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा।
पसंदीदा स्थानों को चुन सकेंगे अभ्यर्थी
mp constable bharti:अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी प्राथमिकता के अलावा, वे अपनी पसंदीदा जगह (जहां उन्हें काम करना हो) के लिए भी प्राथमिकता दे सकते हैं। उनकी दी गई प्राथमिकताएं, उपलब्ध पद और प्रशासन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस राजपत्र 150/22 के तहत उन्हें नियुक्त किया जाएगा।