9 साल बाद कई विभागों में खुले प्रमोशन के ताले, SC-ST वर्ग के अफसरों को मिलेगी प्राथमिकता
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले 9 वर्षो से लगी रोक को अब हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नियम-2025 को लागू किया है। इससे अब कर्मचारियों के प्रमोशन के नए अवसर खुलेंगे। जुलाई में आयोजित होने वाली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की पहली बैठक में रिक्त पदों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।
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इन विभागों में होगी पदोन्नति
मध्य प्रदेश के 54 विभागों में अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहले चरण में 10 बड़े विभागों की पदोन्नति प्रक्रिया में SC-ST वर्ग के अफसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन विभागों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), स्कूल शिक्षा, जल संसाधन, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रमुख हैं।
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जानें प्रमोशन के नियम
पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति
स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां प्राचार्य (Principal) के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रेडेशन लिस्ट (Gradation list) बनाई जाएगी। इसमें प्रारंभिक आठ पद अनारक्षित वर्ग से हैं, जबकि इसके बाद के 9 से 128 तक पद आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे।
पीडब्ल्यूडी में होगी इतने पदों पर पदोन्नति
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में भी पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव होगा। यहां सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) (Superintendent Engineer) के 23 पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। इनमें से ईएनसी (Chief Engineer) के 5 पद भरे जाएंगे।
इन विभागों में भी होगी पदोन्नति
इसके अलावा, सेक्शन ऑफिसर (Section Officer) के 145 पदों में से 27 पद अंडर सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित किए गए हैं। बाकी 118 पदों पर पदोन्नति आरक्षित वर्ग से की जाएगी।
जानें क्या है नए नियम-2025 में...
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