सरकार का आदेश बेअसर, एमपी में सोलर पैनल पर शुल्क खत्म, फिर भी वसूली जारी
Aman Vaishnav | May 10, 2026, 13:28 IST
mp solar panel shulk vasuli pm surya ghar yojana
एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 17 अप्रैल को सोलर पैनल पर सभी शुल्क खत्म करने का आदेश दिया था। इसके 21 दिन बाद भी विद्युत वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रही हैं।
5 प्वाइंट में समझें पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोलर पैनल पर सभी शुल्क खत्म कर दिए हैं।
- आदेश 17 अप्रैल का है लेकिन 21 दिन बाद भी वसूली जारी है।
- उपभोक्ताओं पर अभी भी सात से 13 हजार रुपए का बोझ पड़ रहा है।
- पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक पांच लाख घरों को फायदा मिलना है।
- तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने अब तक अपना अलग आदेश नहीं जारी किया है।
आयोग ने हटाए शुल्क, कंपनियों ने माना नहीं
साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क, मीटर जांच शुल्क और इंस्टालेशन-कमीशनिंग शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया था। भौतिक अनुबंधों की जगह डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने का निर्देश भी दिया गया था।
हैरानी की बात है कि 21 दिन बीत जाने के बाद भी अवैध वसूली जारी है। राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने न तो अपना अलग आदेश जारी किया और न ही वसूली रोकी।
- मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPCZ)
- मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP-East/MPEZ)
- मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP-West/MPWZ)
5 लाख उपभोक्ताओं का हक दांव पर
उपभोक्ताओं और वेंडर्स की इस परेशानी को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने देखा था। इसी के साथ निगम ने आयोग में याचिका भी दाखिल की थी। मांग थी कि शुल्कों को हटाया जाए और कागजी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाए।
आयोग ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिया था। मकसद साफ था कि सोलर संयंत्र की स्थापना सस्ती हो और काम तेज गति से हो सके।
सरकार दे रही सब्सिडी
वहीं दो किलोवाट पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे अधिक पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा भी उपलब्ध है।
इतनी बड़ी सब्सिडी के बावजूद जब कंपनियां अवैध शुल्क वसूलती हैं, तो उपभोक्ता का कुल फायदा घट जाता है। यही वजह है कि आयोग ने इन शुल्कों को हटाने का फैसला किया था।
जमीन पर क्या हाल ?
ये आंकड़े बताते हैं कि योजना जमीन पर चल तो रही है, लेकिन कंपनियों की अनदेखी से इसकी रफ्तार और दायरा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अतिरिक्त शुल्क की वजह से पीछे हट सकते हैं।
कंपनियों की चुप्पी पर सवाल
अब सवाल यह है कि जब नियामक आयोग ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो कंपनियां यह वसूली क्यों जारी रख रही हैं? उपभोक्ता कहां शिकायत करें? और इसका जवाब कौन देगा?
यह खबर क्यों जरूरी है
जब सरकारी कंपनियां खुद नियामक आयोग के आदेश की अनदेखी करें, तो यह जवाबदेही का संकट है। भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और ऊर्जा तक सस्ती पहुंच उसी का हिस्सा है।
डिजिटल और सामाजिक नैतिकता के नजरिए से भी यह गलत है कि नियम बदलने के बाद भी उपभोक्ता से पुराने दर पर पैसा वसूला जाए। यह खबर उन लाखों परिवारों से सीधे जुड़ी है जो इस योजना से लाभ पाने की कतार में हैं।
FAQ
- पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन-कौन से शुल्क खत्म किए गए हैं?
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 17 अप्रैल के अपने आदेश में रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, मीटर जांच शुल्क और इंस्टालेशन-कमीशनिंग शुल्क खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा कागजी यानी भौतिक अनुबंधों की जगह डिजिटल एग्रीमेंट लागू करने का भी आदेश दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि सोलर पैनल लगवाना अब पहले से सस्ता और आसान होना चाहिए। - मध्यप्रदेश में पीएम-सूर्य घर योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार रुपए, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे अधिक पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही कम ब्याज पर ऋण की सुविधा भी है। योजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। - अगर बिजली कंपनी गलत शुल्क वसूल रही हो तो उपभोक्ता क्या करें?
अगर कोई विद्युत वितरण कंपनी आयोग के आदेश के बाद भी शुल्क वसूल रही है, तो उपभोक्ता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत की जा सकती है। पीएम-सूर्य घर पोर्टल पर भी अपनी समस्या दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है।
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