एमपी में व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मकान में खोल सकेंगे दुकान

Amresh Kushwaha | Nov 17, 2025, 17:26 IST
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एमपी सरकार ने भूमि विकास नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इससे अब घर में दुकान, दफ्तर और छोटे उद्योग चलाने की छूट मिलेगी। यह बदलाव व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब वे अपने मकानों में दुकानें (shops) और कार्यालय (offices) भी खोल सकेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में नियमों में अहम बदलाव किए हैं।



इस बदलाव से व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अब एक ही प्लॉट पर आवास और व्यवसायिक दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकेंगे।



मकान और दुकान का होगा एक साथ उपयोग

अब मकान और दुकान एक ही स्थान पर हो सकेंगे। राज्य सरकार ने टीएंडसीपी (Town and Country Planning) के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत घरों में दुकानें और कार्यालय खोलने की मंजूरी दी जाएगी।



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किस तरह मददगार साबित होगा यह बदलाव

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भूमि विकास नियम 2012 में अहम बदलाव

टीएंडसीपी ने भूमि विकास नियम 2012 के नियम 36 में बदलाव किया है। इससे मिक्स लैंड यूज और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (Transit Oriented Development) को शामिल किया गया है।



इसके अलावा, नियम 37 में भी बदलाव किया गया है। इससे अब आवासीय (residential) क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध (restrictions) को हटा दिया गया है।



इसमें विद्युत, तेल, जल और अन्य मशीनी शक्ति के उपयोग शामिल है। ऐसे में अब यह संभावना बढ़ गई है कि आने वाले समय में मोहल्लों और कॉलोनियों में छोटे-मोटे उद्योगों का भी विस्तार हो सकता है।



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मकान में खोल सकेंगे दुकान वाली खबर पर एक नजर...

  • मध्यप्रदेश सरकार ने मकानों में दुकानें और कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिससे व्यापारी अपने घरों में कारोबार कर सकेंगे।
  • टीएंडसीपी के नियमों में बदलाव के तहत अब आवास और व्यवसायिक कार्य एक ही स्थान पर किए जा सकेंगे।
  • भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव, मिक्स लैंड यूज और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शामिल किया गया है।
  • आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन मशीनी शक्ति से चलने वाले उद्योगों पर लगी रोक हटा दी गई है।
  • वाणिज्यिक क्षेत्रों में खतरनाक उद्योगों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को अनुमति मिल सकती है, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग समस्याएं हो सकती हैं।

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क्या असर होगा इस बदलाव से

आवासीय क्षेत्रों में बदलाव

नियम 36 में बदलाव के बाद, आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति नहीं मिलेगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के उद्योग अब नहीं चलेंगे। हालांकि, मशीनी शक्ति से चलने वाले उद्योगों पर लगी रोक हटा दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब ऐसे उद्योग आवासीय क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं। हालांकि, इससे शांति वाले इलाकों में मशीनों की आवाज से परेशानी हो सकती है।



वाणिज्यिक क्षेत्रों पर असर

वाणिज्यिक क्षेत्रों में अब खतरनाक रेड और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को अनुमति मिल सकती है। इससे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याएं बढ़ सकती हैं।



इससे पहले यूपी में मिली थी मंजूरी

बता दें की माकान में व्यापार करने की मंजूरी इससे पहले यूपी में दी गई थी। यहां फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इसमें लोग बिना किसी बड़ी कानूनी प्रक्रिया के अपने घर के साथ व्यापार की मंजूरी दी गई थी।





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