अब कभी भी हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले, जानें कौन कर सकेगा ट्रांसफर और कैसे होगा आवेदन
Abhilasha Saksena Chakraborty | Apr 30, 2025, 11:31 IST
MP new transfer policy
मध्यप्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे 60 हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले की संभावना है। अब मंत्री भी कर सकेंगे ट्रांसफर।
MP News:मध्यप्रदेश सरकार ने चार साल की रोक के बाद मप्र की नई तबादला नीति2025 (Transfer Policy 2025) को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नई पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। अब मंत्रियों और विधायकों को भी ट्रांसफर के अधिकार दिए गए हैं। नई तबादला नीति लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण एक सुव्यवस्थित तरीके से हों। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि ट्रांसफर पारदर्शिता और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर हों, न कि मनमाने ढंग से।
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किसे मिलेगा तबादले का लाभ, कौन बाहर रहेगा?
- प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत आएंगे।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले अब पूरे साल किसी भी समय हो सकेंगे।
- IAS, IPS, IFS और राज्य सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। इनके तबादले प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार होते हैं।
तबादले की प्रक्रिया क्या होगी?
- जिन विभागों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है, वहां से आवेदन लिए जाएंगे।
- अन्य विभागों में ऑफलाइन आवेदन मंत्री या विभागाध्यक्ष को सौंपे जाएंगे।
- ट्रांसफर आदेश के 15 दिनों के भीतर नए स्थान पर जॉइन न करने पर सस्पेंशन की कार्यवाही हो सकती है।
मंत्रियों और विधायकों को क्या अधिकार मिलेंगे?
- 1. तबादला नीति 2025 के अंतर्गत किन कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है?
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस नीति के दायरे में आएंगे। IAS, IPS जैसे अधिकारी इससे बाहर रहेंगे। - 2. क्या कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
जिन विभागों में यह सुविधा है, वहां ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बाकी विभागों में ऑफलाइन आवेदन मान्य होगा। - 3. ट्रांसफर आदेश के बाद जॉइन नहीं करने पर क्या होगा?
उत्तर: यदि कर्मचारी तय समय में नई जगह पर जॉइन नहीं करता, तो सरकार उसके विरुद्ध निलंबन जैसी कार्रवाई कर सकती है।
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