MP News: मध्य प्रदेश में ट्रक और अन्य वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई गाइडलाइन के तहत वाहन चेकिंग शुरू की है। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने इस कार्रवाई की शुरुआत करते हुए 360 नए बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं, जिनकी मदद से अब चेकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और निगरानी में रखा जाएगा।
लाइव चेकिंग की व्यवस्था
मई अंत तक इन बॉडी वॉर्न कैमरों को डॉकिंग स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे इन कैमरों से प्राप्त डेटा का लाइव फीड अधिकारियों को किसी भी स्थान से देखने का अवसर मिलेगा। डॉकिंग स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है, जहां कैमरों को चार्ज किया जाएगा और उनका डेटा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि कैमरे की मेमोरी खाली रहे। मध्य प्रदेश में इस सिस्टम के लिए 45 डॉकिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 15 से रिकॉर्डिंग अब शुरू हो गई है।
चेकिंग के लिए 8 बिंदुओं पर निर्देश
नई गाइडलाइन के तहत 8 बिंदुओं पर चेकिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इन निर्देशों के अनुसार, अब केवल सिपाही या हवलदार वाहनों की चेकिंग नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, चेकिंग के दौरान चालक के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा। चालान केवल पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से बनेगा, और एक बार में एक ही वाहन को रोका
जा सकेगा।
चेकिंग के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग
चेकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम दो बॉडी वॉर्न कैमरे चालू रहें, जिनमें से एक कैमरा लाइव मोड में होगा। इन कैमरों को अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आवंटित किया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसी कैमरे का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, चेकिंग के दौरान अगर किसी वाहन को 15 मिनट से ज्यादा रोका जाता है, तो इसे संदिग्ध माना जाएगा
अंधेरे में चेकिंग
रात के समय चेकिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चेकिंग स्थल अंधेरे में न हो, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा, अंधेरे में कर्मचारियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलईडी बैटन और रिफलेक्टिव जैकेट उपलब्ध रहेंगे।
FAQ
1. परिवहन विभाग ने कितने बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं?
परिवहन विभाग ने अवैध वसूली को रोकने के लिए 360 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे हैं। इन कैमरों के माध्यम से चेकिंग को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा
2. चेकिंग के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरों का उपयोग कैसे किया जाएगा?
चेकिंग के दौरान कम से कम दो बॉडी वॉर्न कैमरे चालू रहेंगे, जिनमें से एक कैमरा लाइव मोड में होगा। हर कैमरा संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को आवंटित किया जाएगा।
3. नए निर्देशों के तहत चेकिंग व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं?
नई गाइडलाइन के तहत चेकिंग के दौरान सिपाही और हवलदार को सहायक परिवहन उप निरीक्षक के साथ रहना अनिवार्य किया गया है, और केवल पॉइंट ऑफ सेल मशीन से चालान बनेंगे।