विजय शाह केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को दिया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होगी।

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Abhilasha Saksena Chakraborty
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Human Rights Commission Notice in Vijay Shah case
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MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विवाद उठा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के कारण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मंत्री के बयान को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है और मामले को संज्ञान में लिया है।

विवादित बयान

मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी लिए विवादित टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इस विवाद ने पूरे देश में ध्यान आकर्षित किया है और मंत्री विजय शाह मुश्किल में फंस गए हैं।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया नोटिस

राजस्थान के नेता चर्मेश शर्मा द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजते हुए विवादित बयान के बारे में विस्तृत जानकारी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

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सुप्रीम कोर्ट का क्या है कहना

मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को कड़ी फटकार लगाई है और FIR के आदेश को रोकने से इनकार किया है। इस मामले की सुनवाई अब 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है।

इसी दौरान, अधिवक्ता जय ठाकुर  ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाया है जिसमें हाई कोर्ट का पक्ष सुनने की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल ने तुरंत सुनवाई की मांग की है ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

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