MPPSC PRE 2023 : मप्र हाईकोर्ट के फैसले पर अवकाश के दिन लगी याचिका, सुबह हो गया स्टे

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आर्डर में MPPSC PRE 2023 के दो सवालों को गलत माना था, इसमें एक सवाल डिलीट कर सभी को दो अंक देने और एक के जवाब को सुधार कर उसके अंक देने के आदेश दिए थे, लेकिन...

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Pratibha ranaa
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संजय गुप्ता@ INDORE

मप्र लोक सेवा आयोग ( MPPSC ) 2023 की प्री को लेकर मप्र हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आर्डर पर शुक्रवार ( 24 मई ) को स्टे हो गया। सिंगल बेंच का आर्डर बुधवार को जारी हुआ था। गुरुवार (23 मई) को अवकाश के दिन पीएससी ने रिट अपील दायर की। शुक्रवार को मेंशन लिया और दो मिनट की सुनवाई के बाद ही सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे हो गया। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्र की डबल बेंच में हुई। ( MPPSC 2023 )

चीफ जस्टिस आज रिटायर हो रहे, अधिवक्ता ने समय मांगा था 

उम्मीदवारों के अधिवक्ता अंशुल तिवारी द्वारा इस मामले में समय मांगा गया, क्योंकि याचिका तेजी से लगी। इसमें सोमवार तक का समय मांगा गया। ( चीफ जस्टिस 24 मई यानि आज रिटायर हो रहे हैं), लेकिन उन्होंने समय देने से इंकार करते हुए सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे कर दिया। अब इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी और फिर फैसला होगा। ( MPPSC 2023 stay )

क्या होगा अब

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आर्डर में प्री 2023 के दो सवालों को गलत माना था, इसमें एक सवाल डिलीट कर सभी को दो अंक देने और एक के जवाब को सुधार कर उसके अंक देने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का प्री का रिजल्ट फिर जारी कर मेन्स ली जाए, लेकिन अब इन सभी बातों पर स्टे हो गया है। यदि स्टे लंबा चला तो फिर ऐसे में पीएससी 30 जून को राज्य वन सेवा मेन्स कराने के लिए भी स्वतंत्र रहेगा और यह परीक्षा तय समय पर होगी। 

हाईकोर्ट के सिंगल बेंच फैसले के यह थे अहम बिंदु- जिस पर अब स्टे

1-    यह फैसला केवल याचिकाकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि सभी पर लागू होगा।
2-    विलियम बैंटिक से जुडा प्रेस की स्वतंत्रता वाला सवाल ही गलत है, इसलिए इसे डिलीट माना जाएगा। (पीएससी का नियम है कि डिलीट प्रश्न के दो अंक सभी को मिलते हैं, यानी सभी प्री में शामिल उम्मीदवारों को यह दो अंक मिलेंगे)
3-    वहीं एम्च्योर कबड्‌डी संघ का मुख्यलाय का सही जवाब जयपुर होगा। जबकि पीएससी ने दिल्ली माना था। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने जयपुर आंसर दिया, उन्हें दो अंक दिए जाएंगे और जिन्होंने दिल्ली या अन्य जवाब दिया उनके दो अंक काटे जाएंगे।
4-    राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 हो चुकी है। इसलिए इसमें यही किया जा रहा है कि जिन याचिकाकर्तओं को (जो करीब 50 थे) मेन्स में बैठने की अंतरिम राहत दी थी, उन्हें इन दो सवालों के अंक इसी आधार पर दिए जाएंगे और वह इसके बाद कटऑफ में आते है तो ही उनकी मेन्स की कॉपियां जांची जाएं और आगे की प्रक्रिया में लिया जाए, नहीं तो वह फेल माने जाएंगे। (याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कहा कि यह बात केवल याचिकाकर्ताओं के लिए कही गई है, जो अन्य सभी मेन्स में शामिल थे, उनके लिए नहीं कही गई है, यानी वह इससे प्रभावित नहीं होंगे)
5-    राज्य वन सेवा 2023 की मेन्स अभी नहीं हुई है वह 30 जून को होना है, इसलिए हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए कि इन दो प्रश्नों के नए सिरे से अंक देखते हुए फिर से प्री का रिजल्ट जारी कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

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