हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते है। फिर धर्म परिवर्तन दवाब बनाते है। हिंदू संगठन लव जिहाद के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं।
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के बाद तो इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस छिड़ गई थी। इसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है। यहां पर मुस्लिम युवक आदिल ने आदित्य बनकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया, फिर चली अपनी घिनौनी मानसिकता के चलते धर्मपरिवर्तन का दवाब बनाने लगा।
कॉलेज में मोहम्मद आदिल बना आदित्य
सतना के लोटन अखाड़ा निवासी मोहम्मद आदिल ने इंदिरा कन्या महाविद्यालय में पढ़ने वाली 19 वर्षीया बीकॉम की छात्रा को आदित्य बनकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर उस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का प्रेशर डालने लगा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर लड़की के परिवार को भी धमकी दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
युवती के माता-पिता को दी धर्म परिवर्तन करने की धमकी
नवंबर 2023 में आदिल ने एक शपथ-पत्र ( एफिडेविट ) में युवती से लिव इन रिलेशन में रहने की सहमति पर दस्तखत करवा लिया। वह छात्रा के साथ लिव इन में रहने लगा। हालांकि, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एफिडेविट छात्रा के इस्लाम अपनाने को लेकर है। आदिल ने इसे छात्रा के माता-पिता के नंबर पर भेजकर उन्हें भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने के लिए धमकी देने लगा।
आरोपी ने धर्म परिवर्तन का बनाया दवाब
दरअसल, सतना निवासी मोहम्मद आदिल ने अपना मुस्लिम नाम छिपाते हुए हिंदू नाम आदित्य बताया, इसके बाद पहले अपना नाम हिंदू बताकर और काम छिपाया फिर गर्ल्स कॉलेज की युवती को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसने लिव इन में रहने का एग्रीमेंट भी बनवा लिया। फिर वह उसे प्रताड़ित करने लगा। उसने लड़की पर परिवर्तन का दवाब बनाते हुए उसे ही नहीं बल्कि युवती के माता-पिता को भी धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया।
आरोपी समेत परिवार पर FIR दर्ज
इतना सब घटने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की मदद ये मामला थाने तक पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने युवक और उसके माता-पिता के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में आदिल खान और उसके माता पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 (5) तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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