NEWS UPDATE : SC ने पूछा- मध्य प्रदेश ने छोटे अपराधों पर क्या किया ?

सलकनपुर मंदिर परिसर में देवी लोक निर्माण कार्य के चलते वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सलकनपुर मंदिर परिसर तक वाहनों के आवागमन पर 13 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है।

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Pratibha ranaa
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BHOPAL. 7 साल से कम सजा पर गिरफ्तारी रोकने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। छोटे अपराध पुलिस के सामने जब आए तो उन्होंने इन मामलों में क्या एक्शन लिया। अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों को फाइनल रिपोर्ट पेश करना है। सुप्रीम कोर्ट पिछले दो साल से कम सजा के मामलों में गिरफ्तारी से बचने, बगैर कोर्ट से अनुमति लिए गिरफ्तारी नहीं करने सहित कई बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। ( NEWS UPDATE )

इंदौर पुलिस नहीं कर रही गाइडलाइन का पालन 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मप्र सहित अन्य राज्यों से फाइनल रिपोर्ट तलब की है। बता दें, कोविड के समय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को गाइडलाइन का पालन करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। दावा किया जा रहा है कि इंदौर शहर की पुलिस इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। यहां पुलिस छोटे-छोटे अपराधों में भी लोगों को थाने पर लाकर बैठाया जा रहा है। उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं । 

अब 13 जून तक बंद रहेगा सड़क मार्ग

सलकनपुर देवी मंदिर तक पहुंचने वाला सड़क मार्ग 13 जून तक बंद रहेगा। सिर्फ शनिवार और रविवार को ही मंदिर तक वाहन जा

सकेंगे। बारिश से पहले देवीधाम का निर्माण करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने यह आदेश दिया है। बता दें कि 97.19 करोड़ की लागत से देवी लोक का निर्माण हो रहा है। अभी 40% काम ही पूरा हो पाया है।

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