भ्रष्टाचार के आरोप में उपभोक्ता आयोग की सदस्य साधना शर्मा का उज्जैन अटैचमेंट

मप्र राज्य उपभोक्त विवाद प्रतितोषण के रजिस्ट्रार ने साधना शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद की कार्रवाई। साधना शर्मा के रहते हुए न्यायिक और प्रशासनिक कार्य संभव नहीं होने की कही बात।

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Marut raj
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on charges of corruption of consumer commission transfer of member द सूत्र
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on charges of corruption of consumer commission transfer of member

भोपाल. भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उपभोक्ता आयोग‍ की सदस्य साधना शर्मा का अटैचमेंट, तबादला उज्जैन कर दिया गया है। मामले में मप्र राज्य उपभोक्त विवाद प्रतितोषण के रजिस्ट्रार ने गत 2 अप्रैल को एक आदेश में कहा था कि इंदौर जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोषण आयोग-1 की सदस्य साधन शर्मा के विरुद्ध लगातार मिल रही हैं। आचरण और कार्य व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए साधना शर्मा के आयोग के सदस्य रहते न्यायिक और प्रशासनिक कार्य संभव नहीं है। चूंकि, अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए उनका तबादला नहीं किया जा सकता। इसलिए इंदौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग-1 की सदस्य साधना शर्मा का अटैचमेंट आयोग के उज्जैन कार्यालय में किया जाता है।

देखें आदेश....

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