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INDORE. संजय जैसवानी व अन्य 10 के विरुद्ध धोखाधड़ी व फर्जी कूट रचित कागजात बनाने, अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने का हुआ। गौरव अहलावत की ओर से अजय मिश्रा अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में FIR दर्ज करवाने का प्रकरण दायर किया गया था। जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि संजय जैसवानी द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी कंपनी GRV बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री हड़पने के लिए फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाए गए उसका और उसकी मां का अपहरण कर मारपीट की गई।
इन लोगों पर है मामला दर्ज
माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनने के बाद आरक्षक केंद्र लसूडिया को यह आदेश दिए गए है, कि संजय जैसवानी, संजय कलवानी कंचन, नितिन जेवनानी, विजय जैसवानी दिनेश मनवानी, जय माथे,संदीप,नदीम,नीरज व यतींद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी करने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बनाने हेरा फेरी करने छल व आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण मारपीट के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ये पुलिस का कारनामा
इस मामले में पीड़ित रशियन नागरिक गौरव अहलावत 3 महीने से लगे हुए थे पुलिस केस दर्ज कर ले। लेकिन राजनीतिक दबाव में नहीं हुई। वहीं कुछ दिन पहले पुलिस ने जैसवानी की कंपनी के एक डायरेक्टर के आवेदन पर दो करोड़ की धोखाधड़ी में केस दर्ज कर दिया था । द सूत्र ने इसमें खुलासा किया था कि 2 करोड़ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है बल्कि इसमें जानकारी के साथ आपसी रजामंदी से कैश ट्रांसफर हुआ जो पुराना लेनदेन था।
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