भोपाल के कंज्यूमर आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, दिल्ली के खिलाफ शिकायतकर्ता अब्दुल को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। मुआवजे में मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति शामिल है। इसके साथ ही परिवाद व्यय और अन्य खर्चों के लिए भी मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
जानें क्या है पूरा मामला...
भोपाल निवासी अब्दुल ने 5 अप्रैल 2022 को दिल्ली से भोपाल अपने घरेलू सामान को पहुंचाने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से बुकिंग की थी। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि सामान 12 अप्रैल तक भोपाल पहुंच जाएगा, लेकिन यह 19 अप्रैल 2022 को पहुंचा, जिससे उन्हें कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा।
देरी और असुविधा का परिणाम
सामान की देरी के कारण अब्दुल को होटल में रुकना पड़ा और जोमैटो से खाना मंगवाना पड़ा, साथ ही उन्हें अन्य आवश्यक घरेलू सामान जैसे कूलर और गद्दे भी खरीदने पड़े। इस असुविधा के कारण उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हुआ। अब्दुल ने जब कंपनी से संपर्क किया तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, जबकि सामान 12 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए था। कंपनी का ट्रक 3 दिन तक पलवल में खड़ा रहा, जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
आयोग का फैसला
भोपाल कंज्यूमर आयोग की बेंच, जिसमें अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे शामिल थे, ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 3,032 रुपए भोजन व्यय के रूप में और 25 हजार रुपए मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट के रूप में मुआवजा दे। इसके अतिरिक्त, पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में दिए जाने का आदेश भी दिया गया है। यदि कंपनी दो महीने के अंदर यह राशि अदा नहीं करती, तो उन्हें प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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