ग्वालियर में पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन शुरू, इतनी लगेगी फीस

Amresh Kushwaha | Oct 12, 2025, 11:16 IST
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ग्वालियर नगर निगम ने पालतू कुत्ते-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। पंजीकरण के लिए शुल्क देना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर दस गुना जुर्माना लगेगा। जानें कितनी लगेगी फीस और जुर्माना...

ग्वालियर नगर निगम ने पहली बार पालतू कुत्ते और बिल्लियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब कुत्ते या बिल्ली पालने वालों को हर साल 300 रुपए का शुल्क देना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर दस गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यह कदम शहर में डॉग बाइट के मामलों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है।



जानें पेट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फीस

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जानवरों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

पालतू पशु के पंजीकरण के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगे। इन दस्तावेजों में पशु मालिक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे एड्रेस प्रूफ, और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इसके अलावा, पशु के 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो और एक फोटो जिसमें मालिक और जानवर दोनों साथ हों, भी जमा करनी होगी। पंजीकरण के समय एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाना अनिवार्य होगा, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से प्रमाणित होना चाहिए।



ग्वालियर में पालतू कुत्ते-बिल्ली के रजिस्ट्रेशन की खबर पर एक नजर

  • मालिकों को हर साल 300 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसमें 200 रुपए सामान्य पंजीकरण और 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क होगा।
  • आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
  • पंजीकरण के दौरान जानवरों को एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी।
  • पहले चार दिनों में सिर्फ 4 जानवरों का पंजीकरण हुआ, और नगर निगम भविष्य में अन्य जानवरों के पंजीकरण की योजना बना रहा है।
  • पंजीकरण में देरी होने पर 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा, जिससे नगर निगम ने इसे अनिवार्य किया है।

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ब्रांडिंग कोड मिलेगा, इससे पहचान आसान होगी

नगर निगम पंजीकरण के दौरान पालतू जानवरों को एक ब्रांडिंग कोड देगा। यह कोड मालिक के पास रहेगा और किसी भी कार्रवाई के दौरान जब जानवर पकड़ा जाएगा, तो उस कोड के माध्यम से पशु की जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी।



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चार हजार से ज्यादा पालतू हैं ग्वालियर में

शहर में करीब 4 हजार से ज्यादा पालतू जानवर हैं। हालांकि, पंजीकरण के पहले चार दिनों में सिर्फ 4 जानवरों का पंजीकरण हुआ है। नगर निगम की योजना है कि पहले पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण किया जाए। इसके बाद, भविष्य में गाय, बकरी, घोड़े समेत अन्य जानवरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।



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क्या होगा यदि पंजीकरण नहीं कराएंगे?

यदि किसी मालिक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पालतू जानवर का पंजीकरण नहीं कराया, तो उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यही कारण है कि नगर निगम ने इस पंजीकरण को अनिवार्य किया है। यह कदम पालतू जानवरों के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की ओर बढ़ने का हिस्सा है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद और समस्या से बचा जा सके।



FAQ

  1. ग्वालियर में पालतू जानवरों के पंजीकरण का शुल्क कितना है?
    पंजीकरण के लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इसमें 200 रुपए सामान्य पंजीकरण और 100 रुपए नस्ल के लिए होंगे।
  2. पालतू जानवरों के पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
    दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, पशु और मालिक की फोटो, एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कार्ड शामिल हैं।
  3. यदि पालतू जानवरों के पंजीकरण नहीं कराया तो क्या होगा?
    पंजीकरण न कराने पर 10 गुना जुर्माना भरना होगा।
  4. पालतू जानवरों के पंजीकरण की प्रक्रिया कहां की जा सकती है?
    पंजीकरण चिड़ियाघर प्रबंधन के जरिए किया जाएगा। पंजीकरण के लिए संपर्क नंबर 8435251465 है।
  5. क्या सभी पालतू जानवरों के पंजीकरण की योजना है?
    वर्तमान में कुत्ते और बिल्लियों के पंजीकरण की योजना है। भविष्य में अन्य जानवरों के पंजीकरण भी होंगे।
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