इंदौर में मजार सरकारी जमीन पर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट में लगी याचिका

हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका हिंदू जागरण मंच के संजय भाटिया ने एडवोकेट आशुतोष शर्मा के माध्यम से दायर की है। याचिका में यह कहा गया नगर निगम और जिला प्रशासन ने बगैर तथ्यों की जांच किए मजार को सरकारी जमीन पर शिफ्ट कर दिया।

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Sanjay gupta
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INDORE. ट्रैफिक सुधार के लिए हाल ही में प्रशासन द्वारा बियाबानी चौराहा स्थित मजार को हटाया गया था। इसे पास ही सरकारी जमीन पर शिफ्ट किया गया है। अब इसे लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध में आ गए हैं और इसे लेकर हाईकोर्ट इंदौर में याचिका भी दायर हो गई है। 

याचिकाकर्ता ने यह रखे पक्ष

हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका हिंदू जागरण मंच के संजय भाटिया ने एडवोकेट आशुतोष शर्मा के माध्यम से दायर की है। याचिका में यह कहा गया नगर निगम और जिला प्रशासन ने बगैर तथ्यों की जांच किए मजार को सरकारी जमीन पर शिफ्ट कर दिया। मजार की शिफ्टिंग से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जांच भी नहीं की गई। याचिका में सवाल उठाया गया है कि प्रशासन बताए कि किस नियम और कानून के तहत के तहत मजार की सरकारी जमीन पर शिफ्टिंग की गई है।

पास ही में राम मंदिर है

याचिका में यह भी कहा गया है कि शिफ्ट करते समय यह भी नहीं देखा गया कि पास ही में राम मंदिर है और राम नवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष वहां बड़ा आयोजन होता है। याचिका में मजार को शासकीय भूमि से हटाने और नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

चौराहे पर ट्रैफिक सुधार के लिए किया था यह काम

8 अगस्त को जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से उक्त मजार को सेवालय अस्पताल के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर शिफ्ट कर दिया था। आए दिन यहां पर ट्रैफिक जाम होता था। इसी के तहत पक्षकारों से चर्चा कर यह कदम उठाया था।

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sanjay gupta

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