Supreme Court : निजी स्कूल फीस वृद्धि मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

जबलपुर हाई कोर्ट से स्कूल के सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल को राहत मिलने के बाद अब स्कूल संचालकों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आदेश दिए। जानें पूरा मामला

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Neel Tiwari
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जबलपुर हाई कोर्ट ने पहले ही निजी स्कूलों के उन प्रिंसिपलों को राहत दी थी, जो फीस वृद्धि के मामले में आरोपी थे। इसके बाद निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों पर पुलिस की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए थे। 

11 मामलों की एक साथ सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की युगल पीठ में कुल 11 मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को जमानत की शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल संचालकों के दो अग्रिम जमानतों के आवेदनों पर भी उन्हें जमानत देने के लिए आदेश किया गया है।

हाई कोर्ट से मिल चुकी है पहले ही राहत

निजी स्कूलों को अवैध फीस वसूली के मामले में बढ़ाई गई फीस लौटाने पर जबलपुर हाई कोर्ट पहले ही राहत दे चुका है। जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला कमेटी के द्वारा जारी किए गए दोनों आदेशों पर स्टे लगाते हुए आगे की कार्यवाही पहले ही रोक दी थी।

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