इंदौर के हुकुमचंद मिल मजदूरों के बकाया भुगतान मामले में प्रमुख सचिव मंडलोई तलब, हाईकोर्ट में 12 दिसंबर को होना पड़ेगा पेश
BP Shrivastava | Nov 29, 2023, 24:00 IST
इंदौर के हुकुमचंद मिल मजदूरों के बकाया भुगतान मामले में प्रमुख सचिव मंडलोई तलब, हाईकोर्ट में 12 दिसंबर को होना पड़ेगा पेश
हुकुमचंद मिल मजदूरों सहित अन्य लेनदारों के बकाया भुगतान मामले में आगामी 12 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को हाईकोर्ट में तलब किया गया है।
INDORE. हुकुमचंद मिल मजदूरों सहित अन्य लेनदारों के बकाया भुगतान मामले में आगामी 12 दिसंबर को एमपी हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को हाईकोर्ट में तलब किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है।
बोर्ड ने मांगा था 45 दिन का समय
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने बुधवार, 29 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद हाउसिंग बोर्ड के पीएस नीरज मंडलोई को उपस्थित होने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि गत 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मजदूरों सहित अन्य का बकाया भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में 9 नवंबर को हुई सुनवाई में सरकार (हाउसिंग बोर्ड) की ओर से एक आवेदन देकर आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग की अनुमति और बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए कोर्ट से भुगतान के लिए 45 दिन का समय मांगा था।
पहले यह दिए थे आदेश
इससे इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 28 नवंबर तक का समय देते हुए निर्देशित किया था कि यदि इस अवधि तक भुगतान को लेकर वह चुनाव आयोग की अनुमति से लेकर बोर्ड बैठक और अन्य औपचारिक प्रक्रिया पूरा करने में असफल रहता है तो कोर्ट अपना 20 अक्टूबर को जारी आदेश वापस ले लेगी और सरकार/बोर्ड को कोई और अवसर नहीं देते हुए मिल की जमीन कांपनीस एक्ट के मुताबिक मिल की संपत्ति नीलाम की जाएगी।
देरी से कोर्ट नाराज, पीएस के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
आज की सुनवाई में यह बात सामने आई कि 9 नवंबर के उक्त आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड ने 13 दिन बाद 23 नवंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कोर्ट ने इस पर नाराजी जताते हुए प्रमुख सचिव को तलब कर अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही चुनाव आयोग से भी भुगतान की अनुमति के बारे में निर्देश प्राप्त करने के निर्देश आयोग के वकील को दिए।
बोर्ड ने मांगा था 45 दिन का समय
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने बुधवार, 29 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद हाउसिंग बोर्ड के पीएस नीरज मंडलोई को उपस्थित होने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि गत 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मजदूरों सहित अन्य का बकाया भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में 9 नवंबर को हुई सुनवाई में सरकार (हाउसिंग बोर्ड) की ओर से एक आवेदन देकर आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग की अनुमति और बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए कोर्ट से भुगतान के लिए 45 दिन का समय मांगा था।
पहले यह दिए थे आदेश
इससे इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 28 नवंबर तक का समय देते हुए निर्देशित किया था कि यदि इस अवधि तक भुगतान को लेकर वह चुनाव आयोग की अनुमति से लेकर बोर्ड बैठक और अन्य औपचारिक प्रक्रिया पूरा करने में असफल रहता है तो कोर्ट अपना 20 अक्टूबर को जारी आदेश वापस ले लेगी और सरकार/बोर्ड को कोई और अवसर नहीं देते हुए मिल की जमीन कांपनीस एक्ट के मुताबिक मिल की संपत्ति नीलाम की जाएगी।
देरी से कोर्ट नाराज, पीएस के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
आज की सुनवाई में यह बात सामने आई कि 9 नवंबर के उक्त आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड ने 13 दिन बाद 23 नवंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा। कोर्ट ने इस पर नाराजी जताते हुए प्रमुख सचिव को तलब कर अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही चुनाव आयोग से भी भुगतान की अनुमति के बारे में निर्देश प्राप्त करने के निर्देश आयोग के वकील को दिए।
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