राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान: भोपाल कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
News In Short
- राहुल गांधी मानहानि मामले में पहुंचे हाईकोर्ट।
- भोपाल MP-MLA कोर्ट में चल रही मानहानि मामले की सुनवाई।
- भोपाल कोर्ट से राहुल गांधी को जारी हुआ था समन।
- शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय सिंह चौहान की छवि धूमिल करने का आरोप।
- 2018 की झाबुआ रैली में पनामा पेपर्स से जोड़ने वाले बयान से शुरू हुआ मामला।
News In Detail
2018 विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय चौहान के खिलाफ मानहानि करने वाला बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।
इसकी सुनवाई भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस बहुचर्चित मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में की जाएगी।
भोपाल कोर्ट से वारंट जारी होने का था खतरा
भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 03 फरवरी 2026 को समन जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राहुल गांधी को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। भोपाल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश तथागत याज्ञनिक कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी को इसके पहले भी दो बार समन दिया जा चुका है। वहीं, अब कोर्ट से वारंट जारी होने की संभावना थी, क्योंकि आरोपी की मौजूदगी के बिना मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी।
क्या है पूरा मानहानि विवाद?
यह पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी के बयान ने उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अदालत में मानहानि परिवाद दायर किया गया था।
2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम पनामा पेपर्स मामले से जोड़ दिया था। हालांकि, बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में अपने बयान का खंडन कर दिया था। वहीं, कार्तिकेय सिंह चौहान के संबंध में कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया गया था। इसके चलते यह मामला कानूनी विवाद में बदल गया।
10 अप्रैल को होगी सुनवाई
अब इस पूरे घटनाक्रम में 10 अप्रैल 2026 की तारीख बेहद अहम हो गई है। भोपाल कोर्ट की पेशी भी इसी दिन है और अब तक हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट में सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 10 अप्रैल की सुनवाई में हाईकोर्ट का क्या रुख सामने आता है।
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