संजय गुप्ता@ INDORE.
अधिवक्ता के साथ जमीन के सौदे को लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में कोर्ट में दायर परिवाद में चार सौ बीसी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश हुए हैं।
अधिवक्ता मनीष वर्मा की याचिका पर न्यायाधीश जय कुमार जैन की कोर्ट से पेंड्रावाला एस्टेट ग्रुप के राजेंद्र उर्फ राजू ताम्रकार उर्फ राजू पेंड्रावाला ( Builder Rajendra Pendrawala ), वेदांश ( Vedansh ) पिता राजेंद्र तामक्रार, अनुराग पिता वासुदेव के खिलाफ केस करने के आदेश हुए हैं।
इन धाराओं में केस दर्ज होगा
कोर्ट ने लसूड़िया थाने में बिल्डर पिता-पुत्र व अन्य के खिलाफ धारा 420, 423, 465 और 467 में केस करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता वर्मा की ओर से अधिवक्ता मुकेश देवल ने कोर्ट में तर्क रखे।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की तलावली चांदा में करोड़ों रुपए कीमत की सर्वे नंबर 33/1/2 की 0.324 हेक्टेयर जमीन है। इसी जमीन को हड़पने के लिए बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी की गई।
दो एग्रीमेंट बनाकर किया खेल
इस पर पेंड्रावाला ग्रुप के साथ निर्माण के लिए रेशो डील हुई। इसमें तीन चेक के जरिए दो करोड़ रुपए दिए, लेकिन धोखाधड़ी कर बिल्डर ने एक और फर्जी एग्रीमेंट नॉन रजिस्टर्ड बनाया। इसमें इसके अतिरिक्त 74 लाख रुपए नकद भी दिए जाने का विवरण लिखा और फर्जी हस्ताक्षर किए।
इसी आधार पर बिल्डर ने थाने में याचिकाकर्ता वर्मा के खिलाफ धारा 420 व 406 में केस भी करा दिया है। वहीं हमारे आवेदन पर लसूडिया थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। चेक भी बाउंस हो गए। जमीन हड़पने का प्रयास किया गया।
thesootr links
सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें