भारतीय चुनाव आयोग ( Election Commission of India ) ने घोषणा की है कि देश की राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होंगे। दरअसल ये ये सीटे इसलिए खाली हुई है कि यहां से चुने गए राज्यसभा सांसद अब लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। जिसके बाद से ये सीटें खाली है।
लिहाजा चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। आयोग के मुताबिक सभी 12 राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के कारण खाली हुई सीटें
दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में 10 ऐसे उम्मीदवार थे जो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे है जो कि पहले राज्यसभा सांसद थे। अब क्योकि लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। जिसके बाद आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है।
ये सदस्य चुने गए हैं लोकसभा सांसद
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा, मीसा भारती, बिप्लब कुमार देब, केसी वेणुगोपाल सहित मौजूदा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण राज्यसभा की दस सीटें खाली हो गईं, जबकि दो सीटें सदस्यों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है।
देश की 12 सीटों में चुनाव
राज्यसभा चुनाव असम और महाराष्ट्र में दो सीट, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा में एक-एक सीट पर होगा। हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की संभावना है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है।
12 सदस्यों को राष्ट्रपति करता हैं मनोनीत
संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से सीधे मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की सीटें राज्यों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाती हैं। राज्य विधानसभाओं के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से राज्य सभा के सदस्यों का चयन करते हैं।
क्या है राज्यसभा ?
राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा भी अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है।