थाने में रखे सबूतों को खा गए चूहे, हाईकोर्ट ने लगाई MP पुलिस को फटकार
Dolly patil | Oct 13, 2024, 14:16 IST
CV
गैर इरादतन हत्या के मामले में मौजूद अहम सबूतों सहित 29 नमूने चूहों ने नष्ट कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस को मामले में फटकार लगाई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस को एक गंभीर मामले में सख्त फटकार लगाई है, जिसमें पुलिस ने अदालत को बताया कि गैर इरादतन हत्या के मामले में मौजूद अहम सबूतों सहित 29 नमूने चूहों ने नष्ट कर दिए। अदालत ने इंदौर पुलिस से जवाब तलब करते हुए कहा कि यह मामला पुलिस थानों में सबूतों को सुरक्षित रखने की दयनीय स्थिति को उजागर करता है।
अदालत में अंसार अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। आरोप है कि अगस्त 2021 में उसने अपनी पत्नी ताहिरा बी को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि ताहिरा की मृत्यु के बाद मामले की जांच के लिए एकत्रित किए गए विसरा सैंपल और अन्य महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए हैं।
डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा और विजय नगर एसएचओ चंद्रकांत पटेल चार अक्टूबर को कोर्ट में पेश हुए और बताया कि चूहों ने बरसात के मौसम में प्लास्टिक के डिब्बों में रखे हुए विसरा सैंपल को डैमेज कर दिया, जिससे हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट ( histopathological report ) तैयार नहीं हो सकी। इस घटना में 28 अन्य नमूने भी चूहों द्वारा नष्ट हो गए थे। कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार मालखाना प्रभारी और एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच ( departmental inquiry ) शुरू की जा चुकी है।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि पुलिस को जब्त सामग्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, यह घटना पुलिस थानों में रखे गए सबूतों की सुरक्षा की बदतर स्थिति को सामने लाती है। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस थानों के मालखानों का जायजा लें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
इस मामले ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए न्यायालय की नजर में पुलिस थानों में सबूतों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को पुलिस थानों की व्यवस्था में सुधार करने की सख्त जरूरत बताई है ताकि किसी भी अन्य मामले में सबूतों का नुकसान न हो।
सबूत हुए गायब
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि ताहिरा की मृत्यु के बाद मामले की जांच के लिए एकत्रित किए गए विसरा सैंपल और अन्य महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए हैं।
कोर्ट में पेश होकर दी जानकारी
मालखानों का जायजा करेंगे पुलिस प्रमुख
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
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