लव बर्ड्स, तोता, कछुआ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य , नहीं तो होगी जेल

मध्य प्रदेश के वन विभाग ने लोगों से कहा कोई विदेशी प्रजाति का जीव जैसे लव बर्ड्स, तोता या कछुआ जैसे अन्य जंतु पाले हैं तो फौरन उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसको लेकर आप भी सावधान हो जाइये और फौरन रजिस्ट्रेशन करवा लीजे वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। 

Advertisment
author-image
Dolly patil
एडिट
New Update
thesootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

भारत में अगर आपने भी अपने घर में विदेशी प्रजाति का जीव पाला है तो सावधान हो जाइए वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। विदेशी पेट्स पालने के लिए अब उनका पंजीयन अनिवार्य हो गया है।मध्य प्रदेश के वन विभाग ने लोगों से कहा है कि अगर उन्होंने कोई विदेशी प्रजाति का जीव जैसे लव बर्ड्स, तोता या कछुआ जैसे अन्य जंतु पाले हैं तो फौरन उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें। पंजीयन कराने के लिए अगस्त 2024  का समय दिया गया है। 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही 

विदेशी प्रजाति के लव बर्डस, तोता, कछुआ, बिल्ली और श्वान जैसे प्राणियों को पालने से पहले अब भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। बिना पंजीयन विदेशी प्रजाति को भारत में पाला नहीं जा सकेगा। पोर्टल में यह भी बताना होगा कि वह गिफ्ट में मिला है या खरीदा गया है। और किससे, कब और कहां से खरीदा गया है। 

क्रेता और विक्रेता दोनों को ही पोर्टल पर पंजीयन के साथ यह जानकारी देनी होगी। अगर बिना पंजीयन के विदेशी प्रजाति के बर्डस या एनिमल मिलते हैं तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 

कौन-कौन से रख सकते हैं जीव

इस मामले में वन विभाग ने कहा है कि किसी के पास साईटिस जीवित प्राणी प्रजाति है तो परिवेश पोर्टल 2.0 का पंजीयन कर अपने पास रख सकेंगे। 

इनमें लव बर्ल्ड, अफ्रीकन ग्रे, पैरेट, सन-कान्योर, रेडफुट, टोरटाइज, ग्रीन इग्वाना, बाल पायथन, मकाऊ, एम्परर-स्कापियन शामिल हैं। 

जीव बेचने का है नियम

पोर्टल के माध्यम से ही पेट्स को गिफ्ट किया जा सकेगा या बेचा जा सकेगा। ऐसा नहीं करने पर भारत सरकार ने सजा का प्रावधान भी किया है। इसका पालन नहीं करने पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत एक्शन होगा।

thesootr links

सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

विदेशी प्रजाति लव बर्डस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम रजिस्ट्रेशन