ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म कराने कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगी प्रदेश सरकार, हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
Jitendra Shrivastava | Jan 02, 2024, 24:00 IST
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म कराने कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगी प्रदेश सरकार, हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
वेंकटेश कोरी, JABALPUR. हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि हड़ताल खत्म करने आज ही कार्रवाई करें, जिस पर प्रदेश सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है की हड़ताल को खत्म करने के लिए आज ही कार्रवाई की जाएगी
हड़ताल खत्म कराने लगाई थी याचिका
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चल रही हड़ताल को संवैधानिक बातकर याचिका के माध्यम से हड़ताल को तत्काल खत्म करने की प्रार्थना की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाजिर हुए प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शासन की है और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है।
सरकार उठाएगी कठोर कदम
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। चाहे इसके लिए कोई भी कठोर कदम उठाने पड़े।
हड़ताल से पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी
प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रदेश में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल के चलते बने हालातों का जिक्र किया गया और बताया कि ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी मची हुई है और नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हड़ताल खत्म कराने लगाई थी याचिका
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चल रही हड़ताल को संवैधानिक बातकर याचिका के माध्यम से हड़ताल को तत्काल खत्म करने की प्रार्थना की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाजिर हुए प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शासन की है और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है।
सरकार उठाएगी कठोर कदम
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और हड़ताल खत्म करने के लिए आज ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। चाहे इसके लिए कोई भी कठोर कदम उठाने पड़े।
हड़ताल से पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी
प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रदेश में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल के चलते बने हालातों का जिक्र किया गया और बताया कि ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी मची हुई है और नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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