महिला का शोषण करता रहा तहसीलदार, अब गिरफ्तारी का संकट
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। उन पर 34 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर 17 साल तक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। तहसीलदार ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन 28 फरवरी की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें रेगुलर कोर्ट में जाने की सलाह दी। अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई है और पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया है।
क्या है पूरा मामला?
पहले भी हो चुकी हैं जमानत याचिकाएं खारिज
तहसीलदार ने पहले जिला अदालत और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन दोनों जगह याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट में पीड़िता के वकील ने तहसीलदार के 16 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जहां भी जमानत नहीं मिली।
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तहसीलदार पर क्या आरोप हैं?
तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं-
- हत्या
- हत्या का प्रयास
- लूट
- डकैती
पुलिस ने हाईकोर्ट में तहसीलदार का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया, जिसके बाद जमानत खारिज कर दी गई।
अब आगे क्या होगा?
- पुलिस पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ गया है।
- पीड़िता का आरोप है कि पुलिस तहसीलदार को बचाने की कोशिश कर रही है।
- डीएनए टेस्ट से भी तहसीलदार की संलिप्तता की पुष्टि की जा सकती है।
क्या तहसीलदार की गिरफ्तारी तय है?
सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज होने के बाद, तहसीलदार की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है।
FAQ
- तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर क्या आरोप हैं?
तहसीलदार पर 34 वर्षीय महिला के साथ शादी का झांसा देकर 17 साल तक शारीरिक शोषण करने और दुष्कर्म करने का आरोप है। तहसीलदार पर पहले से ही हत्या, लूट और डकैती जैसे 16 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी कारण जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता ने तहसीलदार के बच्चे की डीएनए टेस्ट की मांग की है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सकती है।
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