MP News: मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्तों से वंचित रहना पढ़ रहा है। 1 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के कुल पांच भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। इन सभी के आदेश 3 अप्रैल को जारी कर दिए गए थे, लेकिन दो भत्तों – वाहन भत्ता (Vehicle Allowance) और विकलांग भत्ता (Disability Allowance) के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। इन आदेशों के अभाव में कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ अप्रैल से नहीं मिल पाएगा।
मई के वेतन से मिलना था लाभ, आदेश नहीं तो लाभ नहीं
कैबिनेट के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से संशोधित भत्तों का लाभ मिलना था, जो मई 2025 के वेतन में शामिल होना था। लेकिन संबंधित आदेशों के अभाव में प्रदेश के लाखों कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो सकते हैं।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने जताई नाराजगी
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता, अनुग्रह भत्ता और दोहरा कार्य भत्ता के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। इनका लाभ मई से मिलने वाला है। लेकिन वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अब तक फाइलों में अटके हैं।वाहन भत्ता ₹200 से बढ़ाकर ₹384 किया गया है। विकलांग भत्ता ₹350 से बढ़ाकर ₹675 किया गया है।
विभागों में बना असमंजस, कर्मचारियों में रोष
तिवारी ने कहा कि अप्रैल का अंत नजदीक है और सभी विभागों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 13 वर्षों बाद भत्तों में यह संशोधन हुआ है, लेकिन समय पर आदेश जारी न होने से लाभ अधर में लटक गया है। उन्होंने CM डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री से जल्दी ही आदेश जारी करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को उनके हक का लाभ मिल सके।