RAIPUR. छत्तीसगढ़ के कॉलोनियों में बिल्डर और रहवासियों के बीच विवाद हमेशा सुनने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला रायपुर में आया है। दरअसल कॉलोनी के रखरखाव के लिए मेंटनेंस शुल्क देने के बजाय बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने वाले रहवासियों पर रेरा ने सख्त रवैया अपनाया है। छत्तीसगढ़ रेरा ने आदेश दिया है कि मेंटनेंस शुल्क ना देने वाले रहवासियों से 4.32 करोड़ वसूला जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वह बिल्डर को 29 लाख रुपए का भुगतान करें। जानकारी के अनुसार लाभांडी में प्रमोटर एसपी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रहेजा रेसीडेंसी है। साल 2018 से रेरा में पंजीकृत कंपनी के खिलाफ कॉलोनी के रहवासियों ने सुविधाएं ना देने की शिकायत की थी।
लोगों को बिल्डर को मेंटनेंस शुल्क नहीं देना पड़ा भारी
प्रमोटर ने भी रेरा में कॉलोनी के रहवासियों और सोसायटी के खिलाफ शिकायत की है कि प्रमोटर कॉलोनी निर्माण और विकास का समस्त कार्य कर चुका है। अब मेंटनेंस कॉलोनी वालों को सोसाइटी बनाकर करना चाहिए, लेकिन रहवासी मेंटनेंस चार्ज नहीं देते है, ना ही सोसाइटी कॉलोनी को हैंडओवर करता है। इसके कारण प्रमोटर को हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। उसे अपनी जेब से पैसा लगाकर कॉलोनी का रखरखाव करना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ रेरा ने लिया बड़ा फैसला
शिकायत के बाद एसपी बिल्डकान के डायरेक्टर संजय रहेजा ने कहा कि सभी काम पूरे होने के बाद भी रहवासी मेंटनेंस शुल्क नहीं दे रहे। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। रेरा के आदेश के बाद शुल्क वसूला जाएगा और राशि सोसाइटी के खाते में जमा की जाएगी। सोसाइटी भी उन्हें तत्काल ही 29 लाख रुपए देगी। रेरा ने जांच के बाद आदेश में कहा कि रहेजा सोसाइटी बिल्डर को 29 लाख देगी। एसपी डेवलपर्स द्वारा रहवासियों से 4,32,76,650 रुपए वसूलकर दो माह में रहेजा रेसीडेंशियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में जमा कराए जाएंगे।