नए साल का पहला दिन ना पड़ जाए भंग, बस से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, आज नहीं चलेंगी ज्यादातर बसें

author-image
Pratibha Rana
एडिट
New Update
नए साल का पहला दिन ना पड़ जाए भंग, बस से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, आज नहीं चलेंगी ज्यादातर बसें

BHOPAL. साल 2023 खत्म हो गया है। नया साल 2024 (New Year 2024) शुरू हो गया है। नए साल के पहले ही दिन मप्र में ज्यादातर बसें बंद है। बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल ( MP bus-truck drivers strike) शुरू कर दी है। ड्रायवर्स का कहना है कि वह आज (1 जनवरी) को बस नहीं चलाएंगे। हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून से नाराज होकर बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और ट्रक के ड्राइवरों ने ये फैसला लिया है। इस कारण लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। बता दें, ये हड़ताल सिर्फ ड्रायवर्स ने की है। हालांकि अभी इसमें चार्टेड और अन्य ड्राइवर्स सामने नहीं आए हैं।

इस नियम का हो रहा विरोध

एक अप्रैल से लागू होने वाले नए हिट एंड रन एक्ट (Hit and Run Rule) का विरोध तेजी पकड़ने लगा है। इसके विरोध में ड्राइवरों ने गाडियां चलाना बंद करना शुरू कर दिया है। नए साल के पहले दिन ( 1 जनवरी) को बस और ट्रक के ड्राइवरों ने गाडियां खड़ी कर दी है। पेट्रोल-डीजल टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुन्ना यादव ने बताया कि हम तो ड्राइवरों के साथ है। रोड पर चलते है तो कई बातें होती है, अब 10-15 हजार कमाने वाले ड्राइवर को जेल और लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा तो फिर कौन यह नौकरी करना चाहेगा। हिट एंड रन कानून के बदलाव को लेकर विरोध पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है। विरोध के चलते पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। हड़ताल के चलते प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। साथ ही रसोई गैस की आपूर्ति पर भी असर होने की आशंका हो गई है।

ये खबर भी पढ़िए....

मध्य प्रदेश में नए साल 2024 में इतनी रहेगी सरकारी छुट्टियां, देखिए पूरे साल की लिस्ट.....

केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा लेटर

ऑल मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली चेयरमैन सीएल मुकाती का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। इसमें हमने उन्हें कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करने की बात लिखी है। अगर सरकार कानून वापस लेने से मना करती है तो हमसब मिलकर आंदोलन करेंगे चक्का जाम करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि हम 2 जनवरी को देशभर के ट्रांसपोटर्स की बैठक करने वाले हैं। इसमें आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे।

नए परिवहन कानून से ड्राइवरों में आक्रोश

भारतीय दंड संहिता 2023 के अनुसार हादसा करने वाला कोई ड्राइवर दुर्घटना करने के बाद पीड़ित को छोड़कर भाग जाता है, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाता है तो इसके लिए चालक पर 10 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब नए हिट एंड रन कानून में जेल की सजा सहित कड़े प्रावधान किए गए हैं। नया कानून अप्रैल 2024 से लागू किया जाना है। मोटरयान संघों से जुड़े पदाधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि यदि यह कानून लागू हो जाता है तो व्यक्ति ड्राइवर के पेशे में प्रवेश करने या जारी रखने से हतोत्साहित होंगे। इससे मौजूदा समय में जो चालकों की कमी है, वह और ज्यादा बढ़ सकती है।

MP News एमपी न्यूज New Year 2024 MP 2024 strike on first day MP bus-truck drivers strike MP buses closed on January 1 2024 नया साल 2024 नए साल 2024 पहले दिन हड़ताल हिट एंड रन केस मप्र में बसों-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल 1 जनवरी 2024 को बसें बंद केंद्र सरकार के नए कानून से विरोध