मनीष गोधा, JAIPUR. सड़क पर यदि कोई घायल अवस्था में मिलता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने पर अब संबंधित व्यक्ति को राजस्थान में सरकार की ओर से दस हजार रुपए दिए जायेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाधीनता दिवस पर यह घोषणा की है। हालांकि यह योजना नई नहीं है बस इसकी राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। इस योजना के तहत जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क पर यदि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में मिलता है और उसे वह व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है तो इसके लिए राजस्थान सरकार अब तक पांच हजार देती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया है। यह योजना राजस्थान में चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के नाम से संचालित है।
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सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें कम करने लिया था फैसला
सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बहुत से लोगों की जान समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने से बच सकती है। इसी को देखते हुए यह योजना लागू की गई थी। योजना में यह प्रावधान है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले से नाम पते के अलावा कोई अनावश्यक पूछताछ नहीं की जाएगी। न ही उसे भविष्य में अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जाएगा।
गौरतलब है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक ऐसी नीति बनाने के लिए कह चुका है जिससे घायल अवस्था में लोगों का अस्पताल पहुंचाने वाले जिम्मेदार नागरिकों को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े और लोगों की जान बचाई जा सके क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि लोग बेवजह की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के पचड़े में बचने के कारण सहायता करने से बचते हैं। जिस कारण सड़क दुर्घटना में घायल लोग इलाज में देरी की वजह से मौत का निवाला बन जाते हैं।