संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर वेस्टर्न रिंग रोड के लिए पहले 34 गांवों में जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगी थी, अब जिला प्रशासन ने ईस्टर्न बायपास के लिए जमीन की जरूरत देखते हुए जिले की पांच तहसीलों के 48 गांवों में खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है। प्रशासन ने इसेक लिए पंजीयन विभाग के साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को पत्र लिख दिया है।
इन तहसीलों के गांव में लगी रोक
बिचौली हप्सी - बेरछा, मुहाड़ी, पन्जारिया, तिल्लौर बुजुर्ग और तिंछा
कनाड़िया - आक्या, बरौद दौलत, बरौदा करा, खाती पिपलिया, खेमना, हरण खेड़ी, सेतु खेड़ी
खुड़ैल - धुलैट, कम्पेल, खुडैल बुजुर्ग, खुडैल खुर्द, लसूडिया अनंत, मौरोद हाट, मुण्डेल जेटकरण, पिपल्दा, पिवडाय, रामूखेड़ी, साहूखेड़ी, सोनवाय
महू- अकवाई, अम्बा चन्दन, बडौदा सिंध, भागोरा, भरदला, बोरखेड़ी, चोरडिया, दतौदा, गवली पलासिया, गोसी खेड़ा, कोदरिया, कुलाम्बा, महुडियापुरा, मेमदी, पठान पिपलिया, सिमरोल
सांवेर - भोंडवास, बिसाखेडी, फरासपुर, कदवाली बुजुर्ग, कदवाली खुर्द, मण्डलावाडा, मेलकलमा
देवास के भी गांव - इस प्रोजेक्ट में देवास के भी कुमारिया, नागौरा, नारायण गृह, परवतीपुर और सुखल्य क्षिप्रा शामिल है।
तीन-चार माह तक लगी रहेगी रोक
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पत्र के आधार पर यह रोक लगई गई है। माना जा रहा है यह रोक करीब तीन-चार माह तक रहेगी, जब तक कि इन गांवों में ली जाने वाली जमीन का चिन्हांकन नहीं हो जाता है। जमीन के सर्वे नंबर चिन्हित होने के बाद इनका केंद्र द्वारा गजट नोटिफिकेशन होगा, इसके बाद चिन्हित सर्वे नंबर छोड़कर बाकी जमीनों पर लगी सभी रोक हटाई जाएगी।