रायगढ़ की डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नो कोर्सिव स्टेप्स के निर्देश, शासन से मांगा जवाब 

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Shivam Dubey
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रायगढ़ की डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नो कोर्सिव स्टेप्स के निर्देश, शासन से मांगा जवाब 


Raipur. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश यानी नो कोर्सिव स्टेप्स के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दुर्ग कमिशनर और कवर्धा कलेक्टर के अलावा शासन से भी जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने रायगढ जिले की डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा को 16 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमे इनके अक्षमता प्रमाण पत्र को नवीनिकृत करवा कर पेश करने के निर्देश दिये थे। जिसके खिलाफ रेखा चंद्रा कोर्ट बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थीं। जिसपर कोर्ट ने नो कोर्सिव स्टेप्स के निर्देश दिए। 




16 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था



सामान्य प्रशासन विभाग ने रायगढ जिले की डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा को 16 मई 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमे इनके अक्षमता प्रमाण पत्र को नवीनिकृत करवा कर पेश करने के निर्देश दिये थे। राइट्स ऑफ द पर्सन विद  डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की धारा 91 में वांछित प्रावधानों के मुताबिक जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण-पत्र बाकायदा पेश करने कहा था । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए रेखा चन्द्रा ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई जस्टिस पी. पी. साहू ने की है। जस्टिस पी. पी. साहू ने सुनवाई करते हुए याचिककर्ता के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं परिद करने का निर्देश दिया है। 




सामान्य प्रशासन विभाग व अन्य को नोटिस जारी 



हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, दीक्षा गौरहा और ज़ैनब वनक द्वारा याचिककर्ता की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के समय यह दलील दी गई कि राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की धारा 91 में निहित प्रावधान इस मामले में याचिकाकर्ता में लागू नहीं होता। रेखा चन्द्रा रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से डिप्टी कले के पद पर कार्यरत है। 43 प्रतिशत अक्षमता का प्रमाण-पत्र रेखा चन्द्रा द्वारा पेश किया गया था, इस प्रमाण-पत्र को इनके द्वारा अविधिक तरीके से प्राप्त किए जाने की शिकायत माह अगस्त 2019 में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष की गई थी। दुर्ग संभाग के संभागीय चिकित्सा बोर्ड राजनांदगांव में शारीरिक परीक्षण किया गया था। बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र 57 प्रतिशत निशक्तता दर्शित है और यह रेखा चन्द्रा के श्रवणबाधा की काफी बढ़ोत्तरी को दर्शाता हैं। और " बाईलेट्रल मोडरेट्ली सिवियर हियरिंग लॉस " का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता रेखा चन्द्रा के विरूद्ध पेश शिकायत की उचित विभागीय जांच कर आयुक्त को विस्तृत जांच रिपोर्ट भी दी जा चुकी थी इसप्रकार इनके खिलाफ पेश शिकायत फर्जी और निराधार ठहराया गया। बता दें 16 जून 2023 को याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है


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