छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी, छात्रों को मिलेंगे 50 हजार सालाना

author-image
Shivam Dubey
एडिट
New Update
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी, छात्रों को मिलेंगे 50 हजार सालाना

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल चुकी है। अब उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र में आवेदन कर आदिम जाति विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर को प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों के परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। 




योजना को मिली स्वीकृति 



छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना साल 2023 को स्वीकृति दे दी है यह योजना आईआईटी, आईआईएम, ऐम्स, एनएलयू जैसे संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के हों। उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी। यह राशि अधिकतम 50 हजार तक सालाना होगी विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश होने के बाद वैद्य का दिए प्रमाणित कर विभाग अध्यक्ष कार्यालय को 1 महीने के अंदर देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पालक की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 



गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई 



छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग या गलत जानकारी देने पर यह राशि पालक और विद्यार्थी से वसूली जाएगी साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जाता जाएगा इस समिति में आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होंगे और आयुक्त उच्च शिक्षा संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालक, तकनीकी शिक्षा, वित्त अधिकारी, आदिम जाति विकास विभाग सदस्य होंगे। समिति का दायित्व योजना प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव पर होगा।  योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण के बाद पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी। 



ये हैं नियम और शर्तें 



छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए शासन की कुछ नियम और शर्तें है।  जिसके अनुसार विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। विद्यार्थी को उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथी चयनित होने का प्रमाण पत्र और प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। 



अनाथ बच्चों के लिए भी सुविधा 



योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आवेदनों की संख्या ज्यादा होने पर छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति मैं 12वीं के अंक सूची के आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी इसके बाद नक्सली हिंसा में प्रभावित हुए अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे और विकलांग बच्चे इन सभी को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जाएगी।


Chhattisgarh Government रायपुर न्यूज Approval of CM Higher Education Incentive Fund Scholarship Scheme Raipur News छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ न्यूज उच्च शिक्षा प्रोत्साहन निधि छात्रवृत्ति योजना Chhattisgarh News Higher Education Incentive Fund Scholarship Scheme मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन निधि छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति