RAIPUR. महादेव सट्टा एप मामले में ईडी को सभी अभियुक्तों को सात दिन की अतिरिक्त रिमांड मिल गई है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि, इस मामले में नए तथ्य और नए बयान हैं इन्हे लेकर आरोपियों से पूछताछ करना है। ईडी की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है।
कोर्ट में चंद्रभूषण वर्मा ने लगाए आरोप तो कोर्ट बोली- अधिवक्ता के जरिए कहिए
ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने इस मामले में पेश चारों आरोपियों से यह पूछा कि, मारपीट तो नहीं होती खाने में कोई परेशानी तो नहीं, इस पर उपस्थित चार में से तीन अभियुक्तों ने कहा कि, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे आरोपी चंद्रभूषण वर्मा ने कोर्ट से कहा “सर, मारपीट कर रहे हैं। जब घर आए थे तो एक मैगज़ीन दिखा कर बोले कि, बस इसी आधार पर केस बनाना है। मुझ पर कई लोगों के नाम लेने का दबाव बना रहे हैं।”
कोर्ट ने कहा
महादेव सट्टा एप मामले के अहम किरदार माने जा रहे छत्तीसगढ़ पुलिस के ASI चंद्रभूषण वर्मा की ओर से यह कहने पर कोर्ट ने कहा कि, आप अपनी बात अधिवक्ता के माध्यम से कहिए।
चंद्रभू़षण की ओर से कोर्ट को दिया गया आवेदन
कोर्ट में चंद्रभूषण वर्मा की ओर से अधिवक्ता एस फरहान और सैयद जिशान ने आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में सात बिंदु दर्ज हैं। आवेदन के बिंदु क्रमांक चार पर लिखा गया है।
“अभियुक्त पर मारपीट और धमकियों के माध्यम से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि, वह ईडी के कहे अनुसार सौम्या चौरसिया, विजय भाटिया, सूरज कश्यप, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा, अनिल टुटेजा, विनोद वर्मा, लक्ष्मीनारायण बंसल, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, अभिषेक माहेश्वरी, प्रशांत अग्रवाल व मुख्यमंत्री निवास से संबंधित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की प्रकरण में संलिप्तता बताते हुए अपने कथन में नाम ले। अभियुक्त द्वारा निरंतर ईडी के अधिकारियों को यह बताए जाने पर कि, अभियुक्त एवं उपरोक्त वर्णित अधिकारी कर्मचारी का संबंध नहीं है, पर ईडी द्वारा अभियुक्त के परिवार के साथ ठीक नहीं होगा की धमकी और मारपीट का अभियुक्त पर निरंतर झूठे कथन करने का दबाव बनाया जा रहा है।”
आवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि,अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुध्द दर्ज कथन जिसमें कि सभी कथन अंग्रेज़ी में है।जिसे समझने में अभियुक्त सक्षम नहीं है। सभी में दस्तख़त कराए गए हैं।
कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर सौंपा
ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सौरभ चंद्राकर, अनिल दमानी और सुनील दमानी को सात दिनों की रिमांड पर भेजते हुए निर्देशित किया है कि,आरोपियों से उस भाषा में सवाल जवाब हो जिसे वे जानते हैं। चंद्रभूषण वर्मा की ओर से मारपीट वाले आरोप पर कोर्ट ने कहा है “चार लोगों से मारपीट और खाने के संबंध में पूछताछ की, चार में से तीन ने मारपीट से मना किया, एक अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा ने मारपीट की बात कही लेकिन मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन न्यायालय ने किया, उस रिपोर्ट में किसी मारपीट का उल्लेख नहीं है।”
ईडी देगी वर्मा के आवेदन का जवाब
ईडी ने चंद्रभूषण वर्मा के दिए आवेदन पर जवाब के लिए समय मांगा है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने कहा है “माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में वर्तमान अनुसंधान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है। हिरासत में अभियुक्तों को न्यायालय के आदेशानुसार उनके अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति भी प्रदान की जा रही है, और उनके मानवाधिकारों का संपूर्ण संरक्षण किया जा रहा है।ऐसी परिस्थिति में जो भी आरोप लगाए गए हैं, असत्य एवं निराधार हैं। चंद्रभूषण वर्मा की ओर से दिए आवेदन पर हम जवाब दाखिल करेंगे।”