Raipur. साल 2020 में हुए सोमानी अपहरण कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। रायपुर कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए 11 में से 6 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी वकील मनोज कुमार वर्मा ने द सूत्र को दी है। वकील का यह भी कहना है कि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाधर साय यादव की कोर्ट में हुई है मामले की पैरवी मनोज वर्मा ने की है।
वकील ने कोर्ट के फैसले की दी जानकारी
वकील मनोज कुमार वर्मा का कहना है कि रायपुर जिला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लीलाधर शाह यादव के न्यायालय में यह फैसला आया है और इसमें कुल 6 आरोपियों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है। वहीं पांच आरोपी वर्तमान में फरार हैं। अभी इसमें कुल 14 गवाहों की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष हुई है। अभी माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, इस प्रकरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में मान करके धारा 364 ए, 120 बी, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
पांच फरार आरोपी को अलग से पेश करेगी पुलिस
पूरा मामला प्रवीण सोमानी के अपहरण का था, जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ। मनोज वर्मा का कहना है कि इसमें पुलिस थाना धरसीवा में 10 जनवरी 2020 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रार्थी पक्ष और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए, 14 गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष हुआ। उसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह अपहरण प्लानिंग के तहत अपहरण हुआ था, इसमें क्लू धीरे-धीरे सामने आए। जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था, उन्होंने आकर सारी घटनाक्रम को बताया था। पांच आरोपी अभी फरार हैं, उनके विरुद्ध अलग से पृथक से 173/8 में प्रावधान है। पुलिस वाले विवेचना करके उनको अलग पेश करेंगे।